नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी से जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दी है. मामला 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर एटीएस मंजूरी से जुड़ा है.
दरअसल देवघर एयरपोर्ट पर एटीएस मंजूरी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है.
बता दें कि देवघर एयरपोर्ट पर कथित रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन को उड़ान भरने के मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी को झारखंड हाईकोर्ट ने इस आधार पर रद्द की थी कि विमान अधिनियम 2020 के अनुसार इस मामले में जांच के लिए पहले से मंजूरी नहीं ली गई थी.