नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज धनशोधन मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीधे इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी. आप पहले हाई कोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालतें हैं.
इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ का गठन किया था.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ जेल में बंद झामुमो नेता की याचिका पर सुनवाई करेगी. शीर्ष अदालत की अद्यतन वाद सूची के अनुसार, विशेष पीठ का गठन प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा किया गया है. उन्होंने दिन में इस बाबत उस वक्त टिप्पणी की थी, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने सोरेन की याचिका की सुनवाई के लिए मामले का विशेष उल्लेख किया था.