नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से फार्म 17C डेटा का खुलासा करने को कहा है. एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें ईसीआई को यह निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि, लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटों के भीतर मतदान केंद्र-वार मतदाता मतदान डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाए. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित शर्मा से पूछा कि फार्म 17 सी डेटा का खुलासा नहीं करने में क्या आपत्ति है? कोर्ट ने कहा कि, चुनाव निकाय को डेटा का खुलासा करना चाहिए. इस पर ईसीआई के वकील शर्मा ने जवाब दिया कि, इसमें कोई कठिनाई नहीं है लेकिन पूरी प्रक्रिया जिसमें फॉर्म 17सी भी शामिल है, में समय लगता है.
ADR ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग से वोटिंग परसेंटेज का डेटा मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि चुनाव के चार चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं और पोलिंग डेटा के संबंध में सवाल उठाना पोलिंग एजेंट का अधिकार है, क्योंकि पोलिंग एजेंट को फॉर्म लेना होता है. भूषण ने तर्क दिया कि नागरिकों को लगता है कि शायद ईवीएम को बदला जा रहा है...उन्होंने कहा कि, 'अचानक (मतदान डेटा में) 6 फीसदी की वृद्धि हुई है. एडीआर के आवेदन में कहा गया है कि 30 अप्रैल, 2024 के ईसीआई के प्रेस नोट में असामान्य रूप से उच्च संशोधन (5 फीसदी से अधिक) और अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र के आंकड़ों की अनुपस्थिति के साथ अंतिम मतदाता मतदान डेटा जारी करने में अत्यधिक देरी हुई. पूर्ण संख्या में, उक्त डेटा की सत्यता के संबंध में चिंताएं और सार्वजनिक संदेह पैदा हो गया है.'
CJI ने शर्मा से पूछा, 'क्या वे 17C के आधार पर वोटों के प्रतिशत का खुलासा करते हैं, जब ECI 66% मतदान की घोषणा करता है और क्या यह फॉर्म 17 C डेटा पर आधारित है?' शर्मा ने कहा कि इसमें कई पहलू शामिल हैं और अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें इसे स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए. पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई के लिए एक घंटे बाद फिर से एकत्र होंगे.