हरिद्वार (उत्तराखंड):यूपी की तर्ज परउत्तराखंड में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने ठेली-फेरी लगाने वालों का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया है. कांवड़ मार्ग पर या कांवड़ पटरी पर इस कांवड़ मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति जो अपनी पहचान छिपा कर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या रेहड़ी, ठेली का संचालन नहीं कर सकेगा. क्योंकि इस को लेकर हरिद्वार पुलिस ने कड़े आदेश जारी किए हैं. ऐसे सभी लोगों को आदेशित किया गया है कि वो अपने-अपने प्रतिष्ठान पर प्रोपराइटर का नाम, क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से लगाए. नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उसको कांवड़ मार्ग से भी हटा दिया जाएगा.
एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल का कहना है कि कांवड़ मेले के परिपेक्ष्य में जितने एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण हैं और सभी सर्किल ऑफिसर को निर्देशित किया गया है कि जितने भी कांवड़ मार्ग में होटलऔर ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं या जो रेहड़ी ठेली लगी हैं उनके जो प्रोपराइटर हैं उनका नाम और जो उनका क्यूआर कोड और मोबाइल नंबरों को मेंशन करेंगे. एसएसपी ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान एक विशेष समुदाय के कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान छिपा कर हिन्दू नाम से अथवा हिन्दू देवी देवता के नाम से होटल, ढाबे रेस्टोरेंट आदि का संचालन का मामला सामने आने के बाद कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. जिसको लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं. आदेशों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.