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UAN में नाम कैसे बदलें, किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? जानें सबकुछ - HOW TO CHANGE NAME ON UAN

पीएफ अकाउंट में दर्ज नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

how to change name on UAN
UAN अकांउट पर नाम कैसे बदलें (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 3, 2025, 5:10 PM IST

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों को अपने EPF अकाउंट से धन निकालने की अनुमति देता है. हालांकि, पीएफ अकाउंट से सुचारू निकासी के लिए सदस्यों को सटीक बैंक अकाउंट रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होती है.

कई बार कर्मचारी जब अपने EPF अकाउंट से पैसे निकालता है, तो गलत जानकारी सबमिट करने की वजह से उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. खासकर नाम को लेकर. ऐसे में जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में दर्ज आपके नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए.

अगर आपके नाम की स्पेलिंग में भी कुछ गलती है तो अब आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं. नाम में बड़े सुधार करने के लिए आपको कम से कम 3 दस्तावेज (आधार अनिवार्य है) जमा करना होगा. आप यूनिफाइड मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपना नाम अपडेट कर सकते हैं.

ऑनलाइन नाम में सुधारने के लिए क्या करें?

  • सबसे पहले यूनिफाइड पोर्टल के सदस्य इंटरफेस पर अपने यूएएन/पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें.
  • इसके बाद मैनेज और मॉडिफाई बेसिक डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब आधार के अनुसार सही डिटेल प्रदान करें (सिस्टम यूआईडीएआई-आधार डेटा के साथ दर्ज किए गए विवरणों को वेरिफाई करेगा).
  • इसके बाद पिछली स्क्रीन पर डिटेल अपडेट पर क्लिक करें
  • इसके बाद आगे की स्वीकृति के लिए नियोक्ता के पास रिक्वेस्ट जाएगी.
  • नियोक्ता यूनिफाइड पोर्टल के इम्पलोयर इंटरफेस में लॉगिन करेगा.
  • नियोक्ता मेंबर और डिटेल चेंज रिक्वेस्ट पर चेंज रिक्वेस्ट देख सकता है.
  • नियोक्ता द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद यूनिफाइड पोर्टल के फील्ड ऑफिस इंटरफेस में संबंधित ईपीएफओ कार्यालय के टास्क इन डीलिंग हैंड के लॉगिन में दिखाई देगी.

नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • नाम में बड़े बदलाव के लिए सूची में से कम से कम 3 दस्तावेज आवश्यक हैं
  • 1. आधार (अनिवार्य)
  • 2. पासपोर्ट
  • 3. मृत्यु प्रमाण पत्र
  • 4. जन्म प्रमाण पत्र
  • 5. ड्राइविंग लाइसेंस
  • 6. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/पीएसयू/बैंकों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र
  • 7. स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी)/एसएससी
  • बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मार्कशीट जिसमें नाम और फोटो हो
  • 8. बैंक पास बुक जिसमें नाम और फोटो बैंक अधिकारी द्वारा क्रॉस स्टैम्प हो
  • 9. पैन कार्ड/ई-पैन
  • 10. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
  • 11. मतदाता पहचान पत्र/ई-मतदाता पहचान पत्र
  • 12. पेंशनर फोटो कार्ड/स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड
  • 13. राज्य/केंद्र सरकार/पीएसयू/राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) द्वारा जारी फोटो के साथ सीजीएचएस/ईसीएचएस/मेडी-क्लेम कार्ड कार्ड
  • 14. फोटो के साथ एसटी/एससी/ओबीसी प्रमाण पत्र या फोटो के साथ एसटी/एससी/ओबीसी प्रमाण पत्र
  • 15. पीएफ सदस्य को नए नाम की राजपत्र अधिसूचना के साथ पुराने नाम के किसी भी सहायक दस्तावेज को फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा
  • 16. अन्य विदेशी नागरिकों के मामले में जारी विदेशी पासपोर्ट (केवल वैध) के साथ वैध वीजा
  • 17. फोटो वाला स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
  • 18. भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड की प्रति
  • 19. भारत सरकार द्वारा जारी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड की प्रति
  • 20. तिब्बती शरणार्थी कार्ड (एक और आईडी के साथ)

गौरतलब है कि अपने पीएफ खाते में ऑफलाइन नाम सुधार करने के लिए आपको अपने नियोक्ता या ईपीएफ आयुक्त से संपर्क करना होगा. ईपीएफ नाम सुधार फॉर्म को आवश्यक सहायक दस्तावेज भी जमा करने होंगे

यह भी पढ़ें- राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन और किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत? जानें कौन होगा दायरे से बाहर

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों को अपने EPF अकाउंट से धन निकालने की अनुमति देता है. हालांकि, पीएफ अकाउंट से सुचारू निकासी के लिए सदस्यों को सटीक बैंक अकाउंट रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होती है.

कई बार कर्मचारी जब अपने EPF अकाउंट से पैसे निकालता है, तो गलत जानकारी सबमिट करने की वजह से उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. खासकर नाम को लेकर. ऐसे में जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में दर्ज आपके नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए.

अगर आपके नाम की स्पेलिंग में भी कुछ गलती है तो अब आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं. नाम में बड़े सुधार करने के लिए आपको कम से कम 3 दस्तावेज (आधार अनिवार्य है) जमा करना होगा. आप यूनिफाइड मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपना नाम अपडेट कर सकते हैं.

ऑनलाइन नाम में सुधारने के लिए क्या करें?

  • सबसे पहले यूनिफाइड पोर्टल के सदस्य इंटरफेस पर अपने यूएएन/पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें.
  • इसके बाद मैनेज और मॉडिफाई बेसिक डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब आधार के अनुसार सही डिटेल प्रदान करें (सिस्टम यूआईडीएआई-आधार डेटा के साथ दर्ज किए गए विवरणों को वेरिफाई करेगा).
  • इसके बाद पिछली स्क्रीन पर डिटेल अपडेट पर क्लिक करें
  • इसके बाद आगे की स्वीकृति के लिए नियोक्ता के पास रिक्वेस्ट जाएगी.
  • नियोक्ता यूनिफाइड पोर्टल के इम्पलोयर इंटरफेस में लॉगिन करेगा.
  • नियोक्ता मेंबर और डिटेल चेंज रिक्वेस्ट पर चेंज रिक्वेस्ट देख सकता है.
  • नियोक्ता द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद यूनिफाइड पोर्टल के फील्ड ऑफिस इंटरफेस में संबंधित ईपीएफओ कार्यालय के टास्क इन डीलिंग हैंड के लॉगिन में दिखाई देगी.

नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • नाम में बड़े बदलाव के लिए सूची में से कम से कम 3 दस्तावेज आवश्यक हैं
  • 1. आधार (अनिवार्य)
  • 2. पासपोर्ट
  • 3. मृत्यु प्रमाण पत्र
  • 4. जन्म प्रमाण पत्र
  • 5. ड्राइविंग लाइसेंस
  • 6. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/पीएसयू/बैंकों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र
  • 7. स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी)/एसएससी
  • बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मार्कशीट जिसमें नाम और फोटो हो
  • 8. बैंक पास बुक जिसमें नाम और फोटो बैंक अधिकारी द्वारा क्रॉस स्टैम्प हो
  • 9. पैन कार्ड/ई-पैन
  • 10. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
  • 11. मतदाता पहचान पत्र/ई-मतदाता पहचान पत्र
  • 12. पेंशनर फोटो कार्ड/स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड
  • 13. राज्य/केंद्र सरकार/पीएसयू/राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) द्वारा जारी फोटो के साथ सीजीएचएस/ईसीएचएस/मेडी-क्लेम कार्ड कार्ड
  • 14. फोटो के साथ एसटी/एससी/ओबीसी प्रमाण पत्र या फोटो के साथ एसटी/एससी/ओबीसी प्रमाण पत्र
  • 15. पीएफ सदस्य को नए नाम की राजपत्र अधिसूचना के साथ पुराने नाम के किसी भी सहायक दस्तावेज को फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा
  • 16. अन्य विदेशी नागरिकों के मामले में जारी विदेशी पासपोर्ट (केवल वैध) के साथ वैध वीजा
  • 17. फोटो वाला स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
  • 18. भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड की प्रति
  • 19. भारत सरकार द्वारा जारी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड की प्रति
  • 20. तिब्बती शरणार्थी कार्ड (एक और आईडी के साथ)

गौरतलब है कि अपने पीएफ खाते में ऑफलाइन नाम सुधार करने के लिए आपको अपने नियोक्ता या ईपीएफ आयुक्त से संपर्क करना होगा. ईपीएफ नाम सुधार फॉर्म को आवश्यक सहायक दस्तावेज भी जमा करने होंगे

यह भी पढ़ें- राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन और किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत? जानें कौन होगा दायरे से बाहर

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