अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में जानकारी देते एडीसी रेवेन्यू प्रेम किशोर पांडे. रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. वर्तमान में दोनों जेल में बंद हैं. आजम खान सीतापुर जेल में तो अब्दुल्ला हरदोई जिला कारागार में बंद हैं. इस बीच रामपुर डीएम की अदालत ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ तीन नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस एक करोड़ 69 लाख रुपए की स्टांप चोरी के मामले को लेकर जारी हुए हैं. नोटिस हरदोई जिला कारागार भेजा गया है.
अब्दुल्लाह आजम खान ने आवासीय भूमि को कृषि भूमि दिखाकर बैनामा कराया था. इसी में एक करोड़ 69 लाख रुपए के स्टांप की चोरी का मामला सामने आया था. जिसका डीएम कोर्ट ने संज्ञान लिया और तीन अलग-अलग नोटिस अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ जारी किए हैं. पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान के स्टांप चोरी का मामला 2022 का है. अब्दुल्ला आजम खान ने तीन जमीन खरीदकर उनका बैनामा कराया था.
पहला मामला 21 फरवरी 2022 का है. अब्दुल्लाह आजम खान ने बेनजीरपुरा घाटमपुर में लगभग 9 हेक्टेयर जमीन खरीदी और उसका बैनामा कृषि भूमि की दर से कराया. इस इस मामले में लगभग एक करोड़ एक लाख रुपए की स्टांप चोरी पाई गई. दूसरा मामला 4 अप्रैल 2022 का है. अब्दुल्ला आजम खान ने बेनजीरपुरा घाटमपुर में लगभग तीन हेक्टेयर जमीन खरीदी. जिसका बैनामा भी कृषि भूमि की दर से कराया. इस मामले में 34 लाख रुपए की स्टांप चोरी पाई गई. तीसरा मामला 8 अप्रैल 2022 का है. अब्दुल्लाह ने बेनजीरपुरा घाटमपुर में लगभग 3 हेक्टेयर जमीन का बैनामा कृषि भूमि की दर से कराया. इस मामले में भी 34 लाख रुपए के स्टांप चोरी पाई गई.
मामले में एडीसी रेवेन्यू प्रेम किशोर पांडे का कहना है कि अब्दुल्लाह आजम खान ने 2022 में तीन जमीन खरीदी. उनका बैनामा कराया. तीनों ही जमीन आवासीय थीं, लेकिन उनका बैनामा कृषि भूमि की दर से कराया गया. जिसमें लगभग 1 करोड़ 69 लाख के स्टांप की चोरी की गई. इस मामले में अब्दुल्लाह आजम खान को स्टांप चोरी को लेकर तीन नोटिस जारी किए गए हैं. यहां पर उनके आवास पर नोटिस भेजे गए थे. वहां किसी ने नोटिस नहीं लिया तो हरदोई जेल भेजा गया.
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