शिवमोगा :कर्नाटक के शिवमोगा कोर्ट ने 17 साल के नाबालिग बेटे को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन देने वाली मां पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.बताया जाता है कि शिवमोगा ईस्ट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के तहत एसपीएम रोड के पास वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने एक लड़के को रोका. इस दौरान पता चला कि वह नाबालिग है और जो बाइक में बैठी हैं वह उसकी मां हैं. इस प्रकार, ईस्ट ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने और नाबालिग लड़के को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए वाहन मालिक, मां के खिलाफ मामला दर्ज किया.
बाद में, पुलिस ने अदालत में अभियोग रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस पर शिवमोगा की तृतीय एसीजे और जेएमएफसी अदालत ने बाइक मालिक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया. बता दें कि बेंगलुरु में भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस और 18 साल से कम उम्र के छात्रों के बाइक चलाने की संख्या में इजाफा हुआ है. इसी पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिक ने हाल ही में एक विशेष अभियान चलाकर छात्रों के अभिभावकों पर जुर्माना लगाया जाने के साथ ही बाइक नहीं देने की चेतावनी दी गई.