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नाबालिगों के साथ रेप मामले में 67 साल के बुजुर्ग को 20 साल की सजा - RAPE CASE SENTENCE

तेलंगाना के जगतियाल जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो के मामले में एक 67 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.

RAPE CASE SENTENCE
तेलंगाना में रेप के मामले में बुजुर्ग को सजा (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 1, 2025, 11:31 AM IST

जगतियाल: जिले के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो के मामले में एक बुजुर्ग को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका. दोषी ने तीन नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया था. दोषी ने चॉकलेट का लालच दिया नाबालिगों को अपने जाल में फंसाया और फिर वारदात को अंजाम दिया. उसके खिलाफ गोलापल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था.

जगतियाल फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने एक अहम फैसले में 67 वर्षीय शिवरात्रि मुथैया को तीन नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के मामले में उसे दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष के अनुसार गोलापल्ली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव के निवासी ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी.

यह मामला अक्टूबर 2023 में प्रकाश में आया जब पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने गोलापल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सब-इंस्पेक्टर नरेश ने पॉक्सो( POCSO) अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जांच तेज कर दी और मामला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया.

साक्ष्यों की जांच के बाद जिला मुख्य न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश जी नीलिमा ने आरोपी को इन मामलों में दोषी पाया और उसे प्रत्येक मामले में 20 साल के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सजा एक साथ पूरी की जाए और तीनों पीड़ित लड़कियों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. तेलंगाना के एसपी अशोक कुमार ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना हाई कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्ची के रेप और हत्या मामले में व्यक्ति की मौत की सजा बरकरार रखी

जगतियाल: जिले के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो के मामले में एक बुजुर्ग को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका. दोषी ने तीन नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया था. दोषी ने चॉकलेट का लालच दिया नाबालिगों को अपने जाल में फंसाया और फिर वारदात को अंजाम दिया. उसके खिलाफ गोलापल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था.

जगतियाल फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने एक अहम फैसले में 67 वर्षीय शिवरात्रि मुथैया को तीन नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के मामले में उसे दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष के अनुसार गोलापल्ली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव के निवासी ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी.

यह मामला अक्टूबर 2023 में प्रकाश में आया जब पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने गोलापल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सब-इंस्पेक्टर नरेश ने पॉक्सो( POCSO) अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जांच तेज कर दी और मामला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया.

साक्ष्यों की जांच के बाद जिला मुख्य न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश जी नीलिमा ने आरोपी को इन मामलों में दोषी पाया और उसे प्रत्येक मामले में 20 साल के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सजा एक साथ पूरी की जाए और तीनों पीड़ित लड़कियों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. तेलंगाना के एसपी अशोक कुमार ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले.

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