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आरजी कर रेप-मर्डर केस में आज आ सकता है फैसला, TMC नेता ने मांगी मौत की सजा - JUDGEMENT IN RG KAR RAPE CASE

TMC नेता ने कहा, यह कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है. आरोपी को अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई जाए.

JUDGEMENT IN RG KAR RAPE CASE
आरजी कर दुष्कर्म-हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय. (ETV Bharat फाइल फोटो)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 18, 2025, 10:07 AM IST

कोलकाता:कोलकाता के चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में आज सियालदह कोर्ट फैसला सुना सकता है. यह मामला 9 अगस्त को सामने आया था, जब अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिला था, मुख्य अभियुक्त संजय रॉय, जो अस्पताल में एक नागरिक स्वयंसेवक था जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था.

दोषी को मौत की सजा देने की मांग
फैसले से पहले, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता कुणाल घोष ने शनिवार को दोषी को मौत की सजा देने की मांग की. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, घोष ने मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आरोपी के अपराध की पुष्टि पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जिसकी सीबीआई ने भी पुष्टि की है, दोषी ठहराया जाएगा और उसे अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई जाए. हमारी मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही इस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा की मांग की है.

घोष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे एक 'सामाजिक अपराध' बताया जो राजनीतिक सीमाओं से परे है. उन्होंने कहा यह कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है. इस तरह के अपराधों के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को मौत की सजा दी जाएगी.

घोष ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई-एम) की भी आलोचना की, उन पर आरोप लगाया कि वे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उलझन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पूछा, जब मुकदमा अपने समाप्ति के करीब है, तो सीपीआई-एम संदेह पैदा कर रही है. क्या वे चाहते हैं कि अभियुक्तों को मौत की सजा मिले या नहीं?

मृतका के पिता को निष्पक्ष फैसले की उम्मीद
इसके अतिरिक्त, मृतक डॉक्टर के पिता ने एक निष्पक्ष फैसले की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा मामले को देखने और विचार करने के बाद हमें न्याय मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि डीएनए रिपोर्ट ने अन्य व्यक्तियों (अन्य आरोपियों) की उपस्थिति भी स्थापित की है. हम अदालतों के पास जा रहे हैं. उच्च न्यायालय में एक मामला विचाराधीन है, और दूसरा उच्चतम न्यायालय में आ गया है और इसे सूचीबद्ध किया गया है. हम अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं.

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