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महाराष्ट्र: अवैध रूप से पुणे में रहने के आरोप में एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार - MAHARASHTRA BANGLADESHI

बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले के निवासी आरोपी एहसान शेख (34) की शहर के महर्षिनगर इलाके में कपड़े की दुकान है.

Maharashtra Bangladeshi
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 18, 2025, 1:23 PM IST

पुणे: पुणे में एक बांग्लादेशी नागरिक को पिछले 20 वर्षों से अवैध रूप से देश में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले के निवासी आरोपी एहसान शेख (34) की शहर के महर्षिनगर इलाके में कपड़े की दुकान है.

उन्होंने बताया कि शेख की राष्ट्रीयता पर संदेह जताते हुए स्थानीय हिंदू संगठनों के सदस्य उसे स्वारगेट पुलिस थाने ले गए. स्वारगेट पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान शेख, अपना जन्म प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज नहीं दिखा पाया. इसके बाद उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले के सोनकंडा बाजार का निवासी है. उसने 2004 में कोलकाता के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था.

उन्होंने बताया कि शेख ने शुरुआत में बांग्लादेशी एजेंट की मदद से कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जाली जन्म प्रमाणपत्र हासिल किया. इसके बाद वह मुंबई आ गया और 2009 में पिंपरी-चिंचवाड़ इलाके में रहने लगा. अधिकारी ने बताया कि 2012 में आरोपी महर्षिनगर इलाके में आकर बस गया, जहां खुद का कारोबार शुरू करने से पहले वह कपड़े की एक दुकान पर काम करता था.

उन्होंने बताया कि आरोपी ने फर्जी आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, भारतीय पासपोर्ट और पैन कार्ड तक बनवाए हुए थे. साथ ही पुलिस ने उसके पास से विदेशी मुद्रा के छह नोट भी बरामद की. अधिकारी ने बताया कि शेख को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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उन्होंने बताया कि शेख की राष्ट्रीयता पर संदेह जताते हुए स्थानीय हिंदू संगठनों के सदस्य उसे स्वारगेट पुलिस थाने ले गए. स्वारगेट पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान शेख, अपना जन्म प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज नहीं दिखा पाया. इसके बाद उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले के सोनकंडा बाजार का निवासी है. उसने 2004 में कोलकाता के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था.

उन्होंने बताया कि शेख ने शुरुआत में बांग्लादेशी एजेंट की मदद से कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जाली जन्म प्रमाणपत्र हासिल किया. इसके बाद वह मुंबई आ गया और 2009 में पिंपरी-चिंचवाड़ इलाके में रहने लगा. अधिकारी ने बताया कि 2012 में आरोपी महर्षिनगर इलाके में आकर बस गया, जहां खुद का कारोबार शुरू करने से पहले वह कपड़े की एक दुकान पर काम करता था.

उन्होंने बताया कि आरोपी ने फर्जी आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, भारतीय पासपोर्ट और पैन कार्ड तक बनवाए हुए थे. साथ ही पुलिस ने उसके पास से विदेशी मुद्रा के छह नोट भी बरामद की. अधिकारी ने बताया कि शेख को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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