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आजम खान को एक और राहत: डूंगरपुर बस्ती में तोड़फोड़-लूटपाट के तीसरे मामले में बरी हुए सपा नेता - Azam Khan Dungarpur Case

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में आजम खान सहित 6 लोग आरोपी थे. इसमें सपा नेता आजम खान, शाहजेब खान फसाहत अली शानू, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम शामिल थे.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 10, 2024, 2:45 PM IST

Updated : Jun 10, 2024, 3:37 PM IST

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रामपुर की अदालत ने सपा नेता आजम खान को किया बरी. (फोटो क्रेडिट; Etv Bharat)

रामपुर: डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित अन्य 6 आरोपियों को रामपुर की विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है. मामला डूंगरपुर बस्ती से जुड़ा हुआ है. यहां 2016 में घरों को खाली कराया गया था और घरों को तोड़ा गया था. इस मामले को लेकर 2019 में थाना गंज में कई लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए थे.

एक मुकदमा वादी गुड्डू की ओर से भी थाना गंज में दर्ज कराया गया था. इसमें सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में आजम खान सहित 6 लोग आरोपी थे. इसमें सपा नेता आजम खान, शाहजेब खान फसाहत अली शानू, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम शामिल थे.

रामपुर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण सपा सरकार के समय हुआ था. 2016 में आजम खान ने डूंगरपुर बस्ती में कई मकान को खाली कराया था. आजम खान और उनके समर्थकों पर जबरन घर में घुसकर तोड़-फोड़ करने, जान से मारने की धमकी देने और घरों को तोड़ने के आरोप लगे थे.

डूंगरपुर में लगभग 12 मुकदमे आजम खान पर अलग-अलग लोगों ने दर्ज कराए थे, इसमें अब तक पांच मामलों में फैसला आ चुका है. सपा के वरिष्ठ नेता आजम 3 केस में बरी हो चुके हैं. इस बीच, सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला वादी गुड्डू के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर सुनाया और आजम खान सहित 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया.

बरहाल सोमवार को आजम खान के लिए कुछ राहत भरी खबर है. इसमें आजम खान के करीबी पांच लोग अन्य और थे. उनको भी कोर्ट ने विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने आज बरी किया है.

बता दें कि आजम खान इन दिनों सीतापुर की जेल में बंद हैं. वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम खान कोर्ट में पेश हुए. इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं वह व्यक्तिगत तौर परकोर्ट में पेश हुए.

मामले पर आजम खान के वकील जुबेर अहमद ने बताया कि घटना 6 दिसम्बर 2016 की है. इस मामले में प्रॉसीक्यूशन की ओर से तकरीबन 3 साल बाद एफआइआर दर्ज हुई थी. उसमें वादी का कहना था कि बरकत अली ठेकेदार, आले हसन खान, फसाहत शानू, शाहज़ेब, इकराम, इमरान और लीगल मुल्जिमान उनके घर में आए और घर में आकर उनकी पत्नी के कपड़े फाड़ दिए.

उनके घर से सामान लूट लिया और उनका घर तोड़ दिए. इसमें आजम खान का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था. पहले विवेचना में उनका नाम नहीं था. चार्जशीट लगने तक जो मुलजिमान नहीं थे. चार्जशीट लगने के बाद उनको मुलजिम बताते हुए 120बी की चार्जशीट सप्लीमेंट्री लगाई गई थी. न्यायालय ने आज फैसले की तारीख लगाई थी. सारे चार्ज से सभी मुलजिमानों को बरी कर दिया गया है. इसमें आजम खान भी बरी हो गए हैं.

ये भी पढ़ेंःडूंगरपुर बस्ती में लूटपाट-तोड़फोड़ के एक और मामले में आजम खान को 10 साल की सजा; 14 लाख रुपए का जुर्माना

Last Updated : Jun 10, 2024, 3:37 PM IST

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