पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ एक याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है. यह याचिका अभ्यर्थी पप्पू कुमार और अन्य द्वारा दायर की गई है. इस मामले को अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि अभ्यर्थी पहले पटना हाईकोर्ट जाएं.
फिर से एग्जाम कराने की मांग : याचिका में ये कहा गया है कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा चयन प्रक्रिया में इस तरह की अनियमिताताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इस याचिका में ये मांग की गयी है कि प्रारम्भिक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मद्देनज़र 13 दिसंबर 2024 और पुनः 4 जनवरी 2025 को ली गयी प्रारंभिक परीक्षा को पूर्णरूप से रद्द की जाये. उन परीक्षाओं के आधार पर कोई परिणाम नहीं घोषित किया जाये.
बीपीएससी 70वी परीक्षा के खिलाफ याचिका : याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां हुईं और पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है. याचिका को पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणव कुमार ने दायर किया है, जिन्होंने बताया कि याचिका की प्रति अब एजी कार्यालय को भेज दी गई है. उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है. अब इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में अगला कदम उठाया जाएगा.
13 दिसंबर को हुई थी परीक्षा : गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों को लेकर राज्यभर में असंतोष और विवाद उठ खड़ा हुआ. उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं और धांधली हुई, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो गया है.