कोच्चि: शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील पेरिया जुड़वां हत्याकांड में चौदह आरोपियों को दोषी ठहराया, जिनमें से अधिकतर कथित सीपीआई (एम) कार्यकर्ता हैं, जिनमें पूर्व उडुमा विधायक के.वी. कुंजुरामन भी शामिल हैं. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एन. शेषाद्रिनाथन ने उन्हें दोषी पाया, साथ ही 10 अन्य को भी बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा.
जिन लोगों को अदालत ने दोषी पाया है, वे हैं पीतांबरन (पहला आरोपी), साजी जॉर्ज (दूसरा आरोपी), सुरेश (तीसरा आरोपी) अनिलकुमार (चौथा आरोपी) जिजिन (पांचवां आरोपी) श्रीराग (छठा आरोपी), अश्विन (सातवां आरोपी) सुधीश (आठवां आरोपी), रेन्जिथ (नौवां आरोपी) सुरेंद्रन (दसवां आरोपी) मणिकंदन (14वां आरोपी), के.वी, कुंजुरामन (20वां आरोपी ), वेलुथोली राघवन (21वां आरोपी) और एवी. भास्करन (22वां आरोपी)
अदालत ने आरोपियों को हत्या, गैरकानूनी सभा, आपराधिक साजिश, दंगा और गलत तरीके से रोकने सहित विभिन्न अपराधों का दोषी पाया. आरोपियों को सजा 3 जनवरी को सुनाई जाएगी. कुंजुरामन और तीन अन्य को आईपीसी की धारा 225 के तहत किसी व्यक्ति की वैध गिरफ्तारी में बाधा डालने या विरोध करने के अपराध का दोषी पाया गया. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण कन्नडिप्पारा, कल्लियोट, पेरिया में माकपा कार्यकर्ताओं ने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी.