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पश्चिम बंगाल के माटीगाड़ा में नाबालिग छात्रा का रेप-मर्डर, अदालत ने मामले में शख्स को मौत की सजा सुनाई - Matigara rape and murder case - MATIGARA RAPE AND MURDER CASE

Matigara rape and murder case: माटीगाड़ा की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले में एक दोषी को मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा ​माथुर ने शनिवार दोपहर को यह सजा सुनाई.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ians)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 7, 2024, 8:39 PM IST

दार्जिलिंग:पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले केमाटीगाड़ा में नाबालिग छात्रा के रेप और मर्डर मामले में अदालत ने आरोपी शख्स को मौत की सजा सुनाई है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन फास्ट कोर्ट जज अनीता मेहरोत्रा माथुर ने शनिवार (7 सितंबर) दोपहर को यह सजा सुनाई. सरकारी वकील बिवास चक्रवर्ती ने कहा कि, दोषी को दो धारा, पोक्सो सेक्शन और 302 हत्या की धारा के तहत मौत की सजा सुनाई गई है.

21 अगस्त 2023 को माटीगाड़ा के मोटाजो में स्थित एक सूनसान घर मोहम्मद अब्बास (31) नाम के शख्स ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने पता लगाया है कि, माटीगाड़ा निवासी मोहम्मद अब्बास मजदूरी का काम करता था.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हत्यारे ने लड़की को घर छोड़ने का लालच देकर गलत इरादे से उसे सूनसान जगह ले गया था. जहां उसने छात्रा का रेप करने के बाद ईंट से सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी. लड़की की हत्या करने के बाद शख्स मुंह पर रुमाल बांधकर फरार हो गया. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आज कोर्ट ने उसे लड़की के रेप और मर्डर का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी.

जैसे ही कोर्ट की तरफ सजा सुनाई गई, पीड़िता के परिवार और स्थानीय लोग अदालत में खुशी से झूम उठे. इस पर बुद्धिजीवियों का मानना है कि, अदालत का यह फैसला आरजी कर के मामले में एक मिसाल कायम करेगा. 22 गवाहों के साक्ष्य और कई अन्य तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश ने मोहम्मद अब्बास को मौत की सजा सुनाई.

सरकारी वकील बिवास चक्रवर्ती ने कहा कि, दोषी को दो धारा, पोक्सो सेक्शन और 302 हत्या की धारा के तहत मौत की सजा सुनाई गई है. वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता की मां ने कहा कि. इतने लंबे समय के बाद अब उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिली है. उन्होंने कहा कि, उनके साथ जो हुआ वैसी घटना किसी और मां के साथ न हो.

इस बीच, जलपाईगुड़ी पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में सेना के जवान को 25 साल सश्रम कारावास का आदेश दिया. यह आदेश जलपाईगुड़ी पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश इंदीवर त्रिपाठी ने पारित किया.

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