दार्जिलिंग:पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले केमाटीगाड़ा में नाबालिग छात्रा के रेप और मर्डर मामले में अदालत ने आरोपी शख्स को मौत की सजा सुनाई है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन फास्ट कोर्ट जज अनीता मेहरोत्रा माथुर ने शनिवार (7 सितंबर) दोपहर को यह सजा सुनाई. सरकारी वकील बिवास चक्रवर्ती ने कहा कि, दोषी को दो धारा, पोक्सो सेक्शन और 302 हत्या की धारा के तहत मौत की सजा सुनाई गई है.
21 अगस्त 2023 को माटीगाड़ा के मोटाजो में स्थित एक सूनसान घर मोहम्मद अब्बास (31) नाम के शख्स ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने पता लगाया है कि, माटीगाड़ा निवासी मोहम्मद अब्बास मजदूरी का काम करता था.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हत्यारे ने लड़की को घर छोड़ने का लालच देकर गलत इरादे से उसे सूनसान जगह ले गया था. जहां उसने छात्रा का रेप करने के बाद ईंट से सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी. लड़की की हत्या करने के बाद शख्स मुंह पर रुमाल बांधकर फरार हो गया. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आज कोर्ट ने उसे लड़की के रेप और मर्डर का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी.