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जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल, रखी कल सुनवाई की मांग - ARVIND KEJRIWAL REACHED SC

निचली अदालत की तरफ से दी गई नियमित जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. अपनी अर्जी में उन्होंने कल सुनवाई की मांग की है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (etv bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 23, 2024, 7:03 PM IST

Updated : Jun 23, 2024, 7:34 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियमित जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कल सुनवाई की मांग की है. बता दें कि इससे पहले गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लांड्रिंग केस में नियमित जमानत दे दी थी.

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इसके अगले ही दिन ईडी ने केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. दिल्ली हाई कोर्ट में करीब तीन घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिससे केजरीवाल की जेल से रिहाई नहीं हो सकी. अब दो दिन बाद हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटाने की मांग कर रहे हैं. केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कल सुबह सुनवाई की अपील की है.

शुक्रवार को ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने लगाई थी केजरीवाल की जमानत पर रोक
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने पैरवी की थी. जबकि ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजे) एसवी राजू उपस्थित हुए थे. ईडी की ओर से पेश एएसजी राजू ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत अभियोजक को पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए.

लेकिन, ट्रायल कोर्ट ने ईडी को जमानत याचिका का विरोध करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया. तब केजरीवाल की ओर से विक्रम चौधरी इसका विरोध करते हुए कहा कि ईडी को पूरा मौका दिया गया. राजू ने जमानत के आदेश को पढ़ते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि दोनों ओर से काफी बड़ी मात्रा में दस्तावेज पेश किए गए हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है. लेकिन, ट्रायल कोर्ट दस्तावेजों को देखे बिना कैसे कह सकती है कि उनका महत्व है कि नहीं. राजू ने कहा कि गलत तथ्यों और गलत तिथियों के आधार पर फैसला दे दिया गया. फैसले में ईडी की दलीलों को शामिल नहीं किया गया.

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज पर आरोप लगाना सही नहीं है. ट्रायल कोर्ट ईडी के हर दलील का हर लाईन और हर पूर्णविराध नहीं लिखेगा. ये तरीका सही नहीं है. सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में राजू ने सवा चार घंटे दलीले रखी जबकि विक्रम चौधरी ने सवा घंटे दलीलें रखी. फिर भी वो कह रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को हाई कोर्ट ने ईडी की केजरीवाल की जमानत खारिज करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

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Last Updated : Jun 23, 2024, 7:34 PM IST

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