श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर): जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ठेकेदार द्वारा दायर याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने नारबल से बारामूला राजमार्ग तक पेड़ों की कटाई और लकड़ी की निकासी से संबंधित एक मामले में याचिकाकर्ता राजा शब्बीर अहमद को अंतरिम राहत दी है.
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि, नरबल से बारामूला तक राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण के तहत आने वाले चिनार के पेड़ों की बिक्री के लिए लकड़ी व्यापारियों और निष्कर्षण ठेकेदारों के संबंध में ई-नीलामी के लिए प्रतिवादियों द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, उन्होंने उक्त कार्य के लिए आवेदन किया था. इसके बाद, उन्होंने बोली जीत ली और नरबल से बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग तक चिनार के पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राजमार्ग के किनारे जहां भी सेना के शिविर स्थित हैं, उन्हें पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जा रही है और अब उन्होंने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि जैसे ही वह उन क्षेत्रों में पहुंचा जहां सेना के शिविर स्थित हैं, उसे सेना के अधिकारियों ने काम के निष्पादन के लिए रोक दिया और चिनार के पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी.