देहरादूनःउत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक (यूनिफॉर्म सविल कोड) 8 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की विधानसभा से पास हुआ. यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास करके उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली यूनिफॉर्म सविल कोड (यूसीसी) बिल पास करने वाली विधानसभा बन गई है. बिल को राज्य में कानून के तौर पर लागू करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजने की प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जा रही है. इसके बाद बिल केंद्र सरकार और अंत में राष्ट्रपति भवन के लिए जाएगा. राष्ट्रपति की मोहर लगते ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू हो जाएगा.
उत्तराखंड यूसीसी में संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है. यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप, महिलाओं को हक, सभी धर्मों में शादी की न्यूनतम लड़का लड़की की उम्र, शादी के लिए रजिस्ट्रेशन, धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है. इसके साथ ही महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकारों की सिफारिश की गई है. कई राज्यों में उत्तराखंड यूसीसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है. कई राज्य की सरकारें यूसीसी को अपने राज्य में भी अपनाने की बात कह रहे हैं. हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार ने यूसीसी कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है. लेकिन उत्तराखंड यूसीसी पर लीगल स्क्रूटनी की बात जरूर कही है.