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राहुल गांधी मामले में बहस पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित बयान का है मामला - झारखंड हाईकोर्ट

Rahul Gandhi defamation case. अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के अमर्यादित बयान मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Rahul Gandhi defamation case
Rahul Gandhi defamation case

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 9, 2024, 3:16 PM IST

रांची: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि से जुड़े मामले में प्रार्थी नवीन झा की ओर से बहस पूरी हो गई है. हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने प्रार्थी नवीन झा को एक सप्ताह के भीतर लिखित में बहस पेश करने का समय दिया है. यह मामला साल 2018 का है. प्रार्थी का कहना है कि कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि "एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं". इसी बयान को आधार बनाकर नवीन झा ने पहले रांची के लोअर कोर्ट में याचिका दायर की थी.

इस मामले में राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. उनकी तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि पहली बार प्रार्थी की याचिका को लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद वह दोबारा रिविजन में गये थे. इसी आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी हुआ था, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थी का अमित शाह से कोई संबंध नहीं है.

प्रार्थी नवीन झा की ओर से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता बिनोद साहू और अधिवक्ता हर्ष ने पक्ष रखा. आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में तीन मामले दर्ज हैं. दो मामले मोदी सरनेम से जुड़े विवादित बयान को लेकर हैं और एक मामला अमित शाह के खिलाफ बयान से जुड़ा है.

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