लखनऊ :माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की गाजीपुर में मौजूद 12.10 करोड़ की संपत्ति को आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने जब्त की थी. अब यह संपत्ति सरकारी हो गई है. निर्णायक प्राधिकारी कार्यालय ने इसकी स्वीकृति दी है. वहीं इस कार्रवाई के विरोध में दायर मुख्तार के बेटे अब्बास और उमर की याचिका को निरस्त कर दिया गया है.
दरअसल, अप्रैल 2023 को आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर ध्रुव पुरारी सिंह के निर्देश पर मुख्तार अंसारी की गाजीपुर स्थित कपूरपुर में 12.10 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी. यह संपत्ति रियल एस्टेट कारोबारी गणेश दत्त मिश्रा के नाम से खरीदी गई थी. गणेश मुख्तार अंसारी का खास था. वहीं उसकी सभी संपत्तियों की देखरेख करता था.
आयकर विभाग को गाजीपुर पुलिस ने यह सूचना दी थी कि मुख्तार ने अपने रियल इस्टेट कारोबारी चेले गणेश दत्त मिश्रा और उसके पिता शिवशंकर के नाम से कई संपत्तियों को खरीदा है. इसके बाद आयकर विभाग ने जांच करवाई. इसमें सामने आया कि गणेश दत्त ने 0.11748 हेक्टेयर भूमि सुषमा श्रीवास्तव व 0.254 हेक्टेयर भूमि गीता राय के नाम से खरीदी थी. रजिस्ट्री में भुगतान के लिए जिन चेक की जानकारी दी गई थी, उनका कभी पेमेंट ही नहीं किया गया.