रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को कोर्ट ने अब्दुल्ला की जमानत मंजूर कर ली. इसी के साथ अब्दुल्ला के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
साल 2020 में शत्रु संपत्ति के एक मामले में अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं. इसकी वजह से वह जेल में हैं. उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर हो चुकी है. इस मुकदमे में पुलिस की ओर से अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ अतिरिक्त धाराएं बढ़ाने के लिए अदालत से सिफारिश की गई थी. माना जा रहा था कि इन धाराओं के बढ़ने पर अब्दुल्ला आजम की रिहाई नहीं हो सकेगी. पुलिस के इस प्रार्थना पत्र को अदालत से झटका लगा. अदालत ने प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया. इसके बाद अब अब्दुल्ला को जमानत भी मिल गई है.
बता दें कि इससे पहले इस मामले में पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को क्लीन दी थी. शासन ने रामपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ला के खिलाफ जांच बैठाने के साथ साथ इस मामले की पुनः विवेचना का आदेश था. अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह ने इस मामले की पुनः जांच की थी और आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को आरोपी बनाया था. उसके बाद आज़म खान अब्दुल्ला आज़म ने कोर्ट की शरण ली थी.
अब्दुल्लाह आजम के अधिवक्ता जुबेर अहमद खान ने बताया कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जो मामले थे, उनमें सभी में बेल हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल दे दी थी. यह आखिरी मुकदमा था, जो 2020 का मुकदमा है. आज न्यायालय ने जमानत पर आदेश कर दिया है. अब रिहाई क्लियर है.