पुलिस ने एल्विश मामले में जोड़ीं एनडीपीएस एक्ट की धाराएं नई दिल्ली:रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में बिग बॉस विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव को रविवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया. जानकारी के मुताबिक मामले में अब एनडीपीएस एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसमें एक साल से लेकर बीस साल तक की सजा का प्रावधान है. ऐसे में अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं.
एल्विश के साथ हुआ 'खेल':वहीं एल्विश यादव की गिरफ्तारी की खबर मीडिया में आते ही नोएडा जोन के पुलिस अधिकारियों के फोन घनघनाने लगे. शुूरुआत में नोएडा पुलिस के अधिकारी इस गिरफ्तारी से अंजान बनने की कोशिश करते रहे. जब एल्विश को कोर्ट पेश कराकर लुक्सर जेल ले जाया गया तब पुलिस अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की और डीसीपी ने अपना बयान जारी किया.
कोर्ट में पेश होने के दौरान वह पुलिसकर्मियों के साथ खूब बातचीत करता हुआ जाता दिखाई दिया. अदालत में भी वह मुस्कराते हुए जज के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वहां से निकलने के बाद उसके चेहरे की हवाई उड़ गई और आखों मे आंसू दिखाई दिए. उसे उम्मीद नहीं थी कि नोएडा पुलिस ने पूछताछ के नाम पर उसके साथ खेल कर दिया है.
गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी: इसके अलावा मेडिकल कराने व उसके बाद अदालत ले जाने के लिए उसी की कार का इस्तेमाल किया गया. इसके बाद कार में जब एल्विश ने फोन चलाने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने उसका फोन लेकर स्विच ऑफ कर दिया. बताया जा रहा है कि वह पुलिस के साथ रहते हुए अपने लोगों को लोकेशन भेज रहा था. जब उसने पूछा कि उसे कहां ले जाया जा रहा है तो उसे बताया गया कि रिमांड लिया जा रहा है, जिसे लेकर उसकी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से बहस भी हुई.
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वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद वह कार में आगे बैठ गया जिस पर पुलिस ने आपत्ति जताते हुए उसे दो पुलिसकर्मियों के साथ पीछे बैठा दिया. एल्विश ने पुलिसकर्मियों से गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उसे 161 नोटिस के तहत बुलाया गया था. फिर उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है. फिलहाल कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
यह है मामला:दरअसल भाजपा सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल के कर्मचारी गौरव गुप्ता ने इस मामले में शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर पिछले वर्ष नवंबर माह में नोएडा के सेक्टर-49 इलाके के एक बैक्वेट हॉल में पुलिस ने छापा मारा था. इस कार्रवाई के दौरान पांच आरोपियों को पकड़ा गया था. साथ ही मौके से 20 मिलीग्राम स्नेक वेनम और 9 सांप बरामद किए थे. इनमें पांच कोबरा, एक अजगर, दो दोमुंहा सांप और एक रेड स्नेक शामिल था. पूछताछ के दौरान एल्विश यादव का नाम सामने आया था, जिसमें गिरफ्तार किए गए लोगों ने खुलासा किया था कि वे लोग एल्विश की पार्टी में सांप और जहर की सप्लाई किया करते थे.
इसी के बाद पांच आरोपियों के साथ एल्विश यादव का भी नाम दर्ज कर लिया गया था. हालांकि कुछ दिन बाद उन पांचों आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई. वहीं एल्विश से नोएडा पुलिस कई बार पूछताछ भी की गई. डीसीपी विद्यासागर ने बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत राहुल, टीटू, जयकरण, नारायण, रविनाथ, एल्विश यादव और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ सेक्टर-49 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना थाना सेक्टर-20 द्वारा की जा रही है. विवेचना के दौरान स्नेक बेनम का प्रयोग पार्टियों में किए जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त गई. साक्ष्य के आधार पर आरोपी एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमे में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं की वृद्धि करते हुए उसे सूरज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.
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