दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

फ्रांसीसी पत्रकार वनीसा को भारत में काम करने की अनुमति नहीं देने पर केंद्र से जवाब तलब - Overseas Citizen of India Card

French journalist Vanessa Case: फ्रांसीसी पत्रकार वनीसा डौनाक को भारत में पत्रकार के रूप में काम करने की अनुमति के मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

्
्ि

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 4, 2024, 9:17 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फ्रांसीसी पत्रकार वनीसा डौनाक को भारत में पत्रकार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी. वनीसा को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) का कार्ड मिला है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा भंडारी ने कहा कि वनीसा को पत्रकार के रूप में काम करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कोई वजह नहीं बताई गई. उन्होंने कहा कि वनीसा भारत में 23 साल से रह रही थी और उसने भारतीय नागरिक से शादी की है. याचिकाकर्ता को 22 सितंबर को फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से बताया गया कि उसे भारत में पत्रकार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है. ऐसा करना मनमाना और गैरकानूनी है.

यह भी पढ़ेंः डेढ़ साल की बच्ची की आवारा कुत्तों ने की थी हत्या, हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता भारत में सबसे लंबे समय तक संवाददाता के रूप में काम कर चुकी है, लेकिन अब उसे भारत में काम करने की अनुमति नहीं है. जिसकी वजह से उसे अपने रोजगार का संकट पैदा हो गया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में कानून साफ है.

उन्होंने कहा कि किसी ओसीआई कार्डधारक को भारत में पत्रकार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है. अगर किसी को भारत में पत्रकार के रूप में काम करना है तो उसे जर्नलिस्ट वीजा के लिए आवेदन करना होता है. याचिकाकर्ता के ओसीआई कार्ड को निरस्त करने के मामले में प्रशासनिक फैसले का इंतजार है, क्योंकि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है.

यह भी पढ़ेंः नोएडा जीएसटी धोखाधड़ी मामला: 25 हजार के इनामी बदमाश ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

ABOUT THE AUTHOR

...view details