नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने जेल में इंसुलिन देने की मांग की है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 22 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया कि वो केजरीवाल के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को शुगर की बीमारी है. इसके लिए उन्हें इंसुलिन की जरूरत होती है. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने केजरीवाल के शुगर लेवल का चार्ट दिखाया.
सिंघवी ने कहा कि आज तक हमने किसी को आम खाने की शिकायत करते नहीं सुना. केजरीवाल को 48 बार घर का खाना दिया गया जिसमें तीन बार आम भेजा गया है. जेल प्रशासन और ईडी की मिलीभगत से केजरीवाल का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ईडी किस तरह राजनीति पर उतर आई है कि वो ये सब सवाल खड़ी कर रही है.
सिंघवी ने कहा कि जेल अधीक्षक केजरीवाल के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं. जेल में कैदी होने का ये मतलब नहीं है कि स्वास्थ्य का कोई अधिकार नहीं है. क्या केजरीवाल गैंगस्टर हैं या हार्डकोर अपराधी हैं कि उन्हें 15 मिनट अपने डॉक्टर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सलाह नहीं दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि 75 साल के लोकतंत्र में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई.