नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री ऐश्वर्या बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन की सेहत के बारे में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को करने का आदेश दिया.
दरअसल 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न वेबसाईट्स को निर्देश दिया है कि आराध्या बच्चन के संबंध में अपलोड किए गए आपत्तिजनक वीडियो को तुरंत हटाएं. लेकिन इस आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया था. आराध्या बच्चन का कहना है कि अभी तक उनके स्वास्थ्य के बारे में भ्रामक जानकारी को हटाया नहीं गया है. ऐसा करना कोर्ट के आदेश की अवमानना है.
बॉलीवुड टाइम्स के खिलाफ याचिका: अप्रैल 2023 में अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि हर बच्चा चाहे वह सेलिब्रिटी का हो या आम आदमी का वो सम्मान का हकदार है. किसी बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में दुष्प्रचार फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. आराध्या ने यू-ट्यूब टैब्लायड बॉलीवुड टाइम्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
बॉलीवुड टाइम्स पर फर्जी समाचार का आरोप: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या ने बॉलीवुड टाइम्स पर अपने स्वास्थ्य और जीवन के बारे में फर्जी समाचार की रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया था. याचिका में बॉलीवुड टाइम्स की इस रिपोर्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका में आराध्या के नाबालिग होने के कारण उसके बारे में मीडिया द्वारा इस तरह की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
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