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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला फिर टला - Brijbhushan Singh case

Brijbhushan Singh case: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पर दर्ज पॉक्सो एक्ट मामलेे में दिल्ली पुलिस की दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला एक बार फिर टाल दिया है. मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.

बृजभूषण शरण सिंह मामले में फैसला टला
बृजभूषण शरण सिंह मामले में फैसला टला

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 2, 2024, 4:48 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज पॉक्सो एक्ट मामलेे में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला एक बार फिर टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज छवि कपूर ने 23 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

इसके पहले 25 नवंबर 2023 को कोर्ट ने फैसला टाल दिया था. कोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान पीड़ित नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने पुलिस की जांच पर संतोष जताया था. नाबालिग पहलवान और उसके पिता दोनों ने इन कैमरा बयान दर्ज कराया. इन कैमरा का मतलब सुनवाई के समय दोनों पक्षों के अलावा दूसरा कोई उपस्थित नहीं होता है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए 4 जुलाई 2023 को शिकायतकर्ता नाबालिग पहलवान को नोटिस जारी किया था.

बता दें कि 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल कर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी थी. दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देते हुए आरोप निरस्त करने की मांग की है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि पॉक्सो के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं.

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बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में भी महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में एक मामला चल रहा है. 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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