जयपुर.महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-14, महानगर-द्वितीय ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अर्मादित टिप्पणी करने के मामले में गलता गेट थाना पुलिस को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश विनोद कुमार उर्फ विजय कलंदर के परिवाद पर दिए.
परिवादी की ओर से अगस्त, 2022 में पेश परिवाद में कहा गया था कि 27 जुलाई, 2022 को अधीर रंजन चौधरी ने टीवी चैनल के पत्रकारों से बातचीत में सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था. आरोपी का यह कथन राष्ट्रपति के पद की गरिमा के प्रतिकूल होकर एक महिला के लिए अभद्र व अमर्यादित भाषा की श्रेणी में आता है. इससे देशवासियों की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची है.