नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को निर्देश दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी और उनके पति और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ किए गए अपमानजनक ट्वीट्स के मामले में लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का जुर्माना दें. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने साकेत गोखले को यह भी निर्देश दिया कि वो एक अंग्रेजी अखबार में इस संबंध में अपना माफीनामा छपवाएं.
दरअसल, लक्ष्मी पुरी ने 2021 में याचिका दायर की थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को निर्देश दिया था कि वे 24 घंटे के अंदर लक्ष्मी पुरी और हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ किए गए अपमानजनक ट्वीट्स हटाएं. वहीं, हाईकोर्ट ने ट्विटर को भी निर्देश दिया था कि अगर साकेत गोखले ट्वीट्स नहीं हटाते हैं तो वो उन ट्वीट्स को हटाएं. साथ ही कोर्ट ने साकेत गोखले को निर्देश दिया था कि वे लक्ष्मी पुरी और हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करेंगे.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साकेत गोखले से पूछा था कि आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं. हरदीप सिंह पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि साकेत गोखले ने उनके क्लाइंट के आय का स्रोत पूछते हुए ट्वीट किया. उन्होंने कहा था कि गोखले ने 13 जून, 2021 और 23 जून, 2021 को किए अपने ट्वीट में कहा कि लक्ष्मी पुरी की बेटी का नाम और उसे क्या-क्या दिया, ये जाने का मौलिक अधिकार है. गोखले ने ट्वीट में आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र सरकार की सैलरी से कुछ खरीदा जिसे वह जानना चाहते हैं.