नई दिल्ली:राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने यह आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वे फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं. राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं. पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर हमको रिपोर्ट नहीं करता थे, आतिशी को करता. तब कोर्ट ने पूछा कि इन दलीलों के आधार पर आप हिरासत की मांग कैसे कर सकते हैं. तब राजू ने कहा कि हम बाद में हिरासत की मांग कर सकते हैं.
पेशी के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने न्यायिक हिरासत के दौरान भगवत गीता, रामायण और हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक पढ़ने की अनुमति देने की मांग की. उन्होंने मांग की कि न्यायिक हिरासत के दौरान केजरीवाल को विशेष भोजन और जेल में कुर्सी और मेज उपलब्ध कराया जाए.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के कोर्ट पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंच गई थीं. कोर्ट में केजरीवाल से सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने भी मुलाकात की. सुनवाई के दौरान कई आप विधायक भी कोर्ट में मौजू थे. आज केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. बता दें कि 28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था. 28 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और वे सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं.
पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनका बेटा भी कोर्ट रुम में मौजूद था. सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी के दो मकसद थे। एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना. केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का मकसद एक स्मोक क्रिएट करना था कि आप पार्टी भ्रष्टाचारी है. केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का दूसरा मकसद उगाही करना है. केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को 55 करोड़ रुपया दिया. बीजेपी को इलेक्टोरल बांड के रुप में पैसा देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई.