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केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में, भगवत गीता, रामायण सहित पढ़ने को मांगी तीन किताबें - delhi liquor policy case

आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे.

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 1, 2024, 8:27 AM IST

Updated : Apr 1, 2024, 3:36 PM IST

नई दिल्ली:राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने यह आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वे फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं. राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं. पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर हमको रिपोर्ट नहीं करता थे, आतिशी को करता. तब कोर्ट ने पूछा कि इन दलीलों के आधार पर आप हिरासत की मांग कैसे कर सकते हैं. तब राजू ने कहा कि हम बाद में हिरासत की मांग कर सकते हैं.

पेशी के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने न्यायिक हिरासत के दौरान भगवत गीता, रामायण और हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक पढ़ने की अनुमति देने की मांग की. उन्होंने मांग की कि न्यायिक हिरासत के दौरान केजरीवाल को विशेष भोजन और जेल में कुर्सी और मेज उपलब्ध कराया जाए.

सुनवाई के दौरान केजरीवाल के कोर्ट पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंच गई थीं. कोर्ट में केजरीवाल से सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने भी मुलाकात की. सुनवाई के दौरान कई आप विधायक भी कोर्ट में मौजू थे. आज केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. बता दें कि 28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था. 28 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और वे सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं.

पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनका बेटा भी कोर्ट रुम में मौजूद था. सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी के दो मकसद थे। एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना. केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का मकसद एक स्मोक क्रिएट करना था कि आप पार्टी भ्रष्टाचारी है. केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का दूसरा मकसद उगाही करना है. केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को 55 करोड़ रुपया दिया. बीजेपी को इलेक्टोरल बांड के रुप में पैसा देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई.

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इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है. ईडी जितने जिन मुझे हिरासत में रखना चाहती है रखे. केजरीवाल ने कहा था कि ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई है. आप सभी कागजों को पढ़ेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया. केजरीवाल ने कहा था कि मेरे नाम चार जगह आया है बस. एक सी अरविंद. उसने बोला कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए. मेरे घर रोज विधायक आते हैं. क्या ये बयान काफी है एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए.

केजरीवाल ने दूसरे गवाह राघव मगुंटा के बयान के बारे में बताते हुए कहा था कि ईडी के दबाव में लोग गवाह बन रहे हैं और बयान बदल रहे हैं. केजरीवाल के इस बयान का राजू ने विरोध किया. तब कोर्ट ने कहा था कि मैं पांच मिनट से ज्यादा नहीं दूंगी. उसके बाद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का केवल एक और एक ही मकसद है मुझे फंसाना. केजरीवाल ने कहा था कि तीन बयान दिए गए लेकिन उनमें से केवल वो बयान लाया गया, जिसमें मुझे फंसाया गया, क्यों. ये तो सही नहीं है न.

केजरीवाल ने एक और गवाह का नाम लेते हुए कहा था कि इनके सात बयान दर्ज हुए। छह में मेरा नाम नहीं है। जैसे ही सातवें में मेरा नाम आता है उसे छोड़ दिया जाता है. कोर्ट ने 23 मार्च को 28 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेजा था. बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 27 मार्च को हाईकोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने 28 मार्च को केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है.

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Last Updated : Apr 1, 2024, 3:36 PM IST

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