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सीसीआई ने गूगल की प्ले स्टोर नीति के खिलाफ जांच के आदेश दिए

Google Play Store Policy : विवादों के बाद ग्लोबल टेक कंपनी गूगल के प्ले स्टोर नीति को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Google Play Store policy
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By PTI

Published : Mar 15, 2024, 9:40 PM IST

Updated : Mar 15, 2024, 10:34 PM IST

नयी दिल्ली : निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई ने शुक्रवार को इंटरनेट-आधारित कंपनी गूगल की प्ले स्टोर मूल्य निर्धारण नीति में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के संबंध में जांच के आदेश दिए.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इस आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से गूगल के स्वामित्व वाले ऐप स्टोर 'गूगल प्ले स्टोर' की भुगतान नीतियों से व्यथित हैं. प्ले स्टोर पर प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने का आरोप है.

यह आदेश भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण गूगल के प्ले स्टोर से कुछ ऐप को हटाने के दो सप्ताह के भीतर आया है. गूगल ने एक मार्च को सेवा शुल्क भुगतान पर विवाद को लेकर भारत में अपने प्ले स्टोर से कुछ ऐप हटा दिए थे. हालांकि, सरकार के हस्तक्षेप के बाद कुछ दिनों के भीतर ही इन ऐप को बहाल कर दिया गया.

प्रतिस्पर्धा आयोग में अपील दायर करने वाली कंपनियों में पीपुल इंटरएक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेबिगो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) और इंडियन डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन (आईडीएमआईएफ) शामिल हैं.

इसमें आरोप लगाया गया है कि गूगल प्ले स्टोर की भुगतान नीतियां ऐप डेवलपर, भुगतान पूरा करने वालों और उपयोगकर्ताओं सहित कई हितधारकों को प्रभावित कर रही हैं. सीसीआई ने 21 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा चार (प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग) का उल्लंघन किया है और इसीलिए मामले की जांच का आदेश दिया गया है.

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Last Updated : Mar 15, 2024, 10:34 PM IST

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