नई दिल्ली:भारत में बिना लाइसेंस के ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) दवाओं की बिक्री की अनुमति देने की केंद्र की पहल पर विरोध दर्ज कराते हुए ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) से अपील की है कि इस मामले में विनियमन बनाने से पहले सभी हितधारकों को विश्वास में लेना होगा.
एआईओसीडी ने डीजीएचएस डॉ. अतुल गोयल को संबोधित एक पत्र में लिखा, 'इस मुद्दे पर सभी वैज्ञानिक, कानूनी, तथ्यात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य और किराना स्टोर जैसे अनियंत्रित वातावरण में दवा उपलब्ध कराना समाज के लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं है. हम ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स और इसके 12.40 लाख सदस्य और एसोसिएशन ऐसे विचार के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं जो देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए हानिकारक है.'
सरकारी पहल:सरकार ने हाल ही में ओटीसी दवाओं की एक सूची को अंतिम रूप देने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो बिना किसी डॉक्टरी नुस्खे के सामान्य दुकानों में खरीदने के लिए उपलब्ध होंगी. यह कार्यक्रम भारत की नई ओवर-द-काउंटर दवा नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उपचार लागत कम करना और सुरक्षा बनाए रखते हुए स्व-देखभाल को बढ़ावा देना है.
ओटीसी दवा क्या है: ओटीसी दवाओं के वितरण, विपणन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक विनियमन नहीं है. खांसी, सर्दी और गर्भनिरोधक दवाएं अक्सर उचित नियमन के बिना काउंटर पर दी जाती हैं. 1940 का औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और 1945 का औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम ओवर-द-काउंटर दवाओं को परिभाषित नहीं करते हैं.
एआईओसीडी और उसका दृष्टिकोण:1975 में स्थापित एआईओसीडी देश भर में दवा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघ है. देशभर में इसके 12.40 लाख दवा विक्रेता सदस्य हैं. एआईओसीडी के अनुसार, ओटीसी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और नियम 1945, फार्मेसी एक्ट 1948 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का उल्लंघन करता है.
क्या कहता है नियम : औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18 (सी) के अनुसार, यदि जनरल और किराना दुकानों को ओटीसी दवाएं बेचने की अनुमति दी जाती है तो यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18 (सी) के प्रावधान का उल्लंघन होगा. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18 (सी) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाइसेंस के तहत और शर्तों के अनुसार किसी भी दवा को बेच, या स्टॉक या प्रदर्शन या बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा, या वितरित नहीं करेगा.