सुलतानपुर: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा व अन्य को सुलतानपुर MP MLA कोर्ट में शुक्रवार को सरेंडर करना था. सदन की कार्रवाई के कारण संजय सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे. इसके साथ ही निजी कारणों को लेकर अनूप संडा भी कोर्ट में नहीं पहुंचे. उधर, मजिस्ट्रेट भी अवकाश पर थीं, इसलिए मामले की सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी.
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे के अनुसार 19 जून 2001 को बिजली की बदहाली के विरोध में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के पास फ्लाईओवर के निकट धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष व सुभाष चौधरी शामिल थे.
इन सबके विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था. तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छ आरोपितों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी. जिसमें सबको तीन-तीन माह कैद व 1500-1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी.
उसी आदेश के विरुद्ध अपील पर अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी, अरविन्द सिंह राजा, रुद्र प्रताप सिंह मदन, विभाष श्रीवास्तव ने पिछली पेशी पर बहस की थी, जिस पर मंगलवार को सभी दोषियों की अपील को निरस्त करते हुए सजा को बरकरार रखा था. शुक्रवार को मामले की सुनवाई थी, कयास लगाया जा रहा था कि संजय सिंह सरेंडर करेंगे लेकिन, सदन में व्यस्तता के कारण वो यहां नहीं पहुंचे.
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