लखनऊ: राजधानी के नगर निगम ने बीते एक माह में 2153 मकान सील किए हैं. यह सीलिंग की कार्रवाई नोटिस देने के बाद भी हाउस टैक्स का भुगतान न होने पर की जा रही है. नगर निगम ने साफ कह दिया है कि अब भी 25000 मकान लाइन पर है. यदि इन्होंने भी जमा नहीं किया तो सीलिंग की कार्रवाई उनके घर तक पहुंच सकती हैं.
3 लाख थे बकाएदारः नगर निगम के मुख्य कर अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि दो तरह के बकायेदार हैं एक छोटे और दूसरे बड़े. बीते दिनों बड़े बकायेदारों में नगर निगम ने मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन के 3 भवन पर आठ लाख का हाउस टैक्स बकाया होने पर सील किया गया गया था. सवा दो लाख का हाउस टैक्स बकाया होने पर मोहम्मद मुस्लिम का एक भवन सील किया गया. इसी तरह गणेशगंज में आर्य समाज मंदिर रोड पर हर गोविन्द ट्रस्ट के भवन को सवा छह लाख बकाया होने पर सील किया गया.
50 हजार लोगों का हाउस टैक्स बकायाः अशोक सिंह ने बताया कि कुल तीन लाख मकान मालिक हाउस टैक्स बकायेदार थे. जिसको देखते हुए नगर निगम ने सभी बकायदारों को नोटिस दी थी ताकि वो समय पर टैक्स जमा कर दे. इसमें लगभग 50 हजार लोग अब भी ऐसे हैं, जो नोटिस देने के बाद भी टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं. लिहाजा अब हम नोटिस छपवा कर सीधे बकायदारों के दरवाजे पहुंच रहे हैं और तत्काल सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं.
ऑनलाइन कैसे करें हाउस टैक्स जमा?
स्टेप 1: हाउस टैक्स भरने के लिए नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट lmc.up.nic.in पर जाना होगा. यदि आप पहले से पंजीकृत है तो अपनी हाउस आईडी, पासवर्ड व सिक्युरिटी की अंकित कर लॉगिन कर लें. यदि पहली बार हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं तो वेबसाइट में ही न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
स्टेप 2: रजिस्टर होने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, जहां आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा चुनने के बाद कुछ जानकारियां भरनी होगी. जिसमें आपको नगर निगम जोन, गेट नंबर, कोड, गृह मालिक का नाम व पता भरना होगा.
स्टेप 3: भवन से जुड़ी जानकारी अंकित करने के बाद, आपको आपके हाउस टैक्स बिल पेमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी दिखाई देगी.
स्टेप 4: अब आपको पेमेंट करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा व रजिस्टर्ड फोन नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करनी होगी.
स्टेप 5: अपने डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ऑप्शन चुन सकते हैं.
स्टेप 6: लेनदेन पूरा होने के बाद, अपने टैक्स पेमेंट की रसीद डाउनलोड करें.
ऑफलाइन कैसे टैक्स जमा करें?
मुख्य कर अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि यदि आप किन्हीं कारणवश ऑनलाइन हाउस टैक्स नहीं जमा कर सकते हैं. तब भी आप अपने बिल का पारंपरिक तरीके से जमा कर सकते हैं. इसके लिए अपने जोन के ऑफिस में जाना होगा. वहां बिलिंग काउंटर पर बिल जमा करना होगा. बिल का पेमेंट करने के बाद आपको रशीद जरूर लेनी होगी.
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