चंडीगढ़: पंजाब के मोहाली में ईडी की विशेष अदालत ने 6 हजार करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश सिंह उर्फ भोला समेत 17 लोगों को दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को सजा भी सुनाई है.सजा पाने वालों में भोला की पत्नी और ससुर भी शामिल हैं.
पहलवान से पुलिसकर्मी और फिर ड्रग माफिया बने भोला को एक अन्य आरोपी अवतार सिंह तारो के साथ 10 साल की सजा सुनाई गई है. पंजाब के विभिन्न थानों में दर्ज एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने साल 2013 में मामले की जांच शुरू की थी. कोर्ट ने जब आरोपियों को सजा सुनाई, उस समय ईडी के अधिकारी भी मौजूद थे. अधिकारी ने बताया कि मामले में दाखिल की गई चार चार्जशीट में फैसला आ चुका है, जबकि तीन चार्जशीट पर निर्णय आना अभी भी बाकी है. बता दें कि कोर्ट ने जगदीश भोला, मनप्रीत, सुखराज, सुखजीत सुखा, मनिंदर, दविंदर सिंह हैप्पी, अवतार सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई है.
इसके अलावा कोर्ट ने जगदीश भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर, अवतार पत्नी संदीप कौर, जगमिंदर कौर औलख, गुरमीत कौर, अरमजीत सिंह और भोला के ससुर दलीप मान को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है, जबकि आरोपी गुरप्रीत सिंह, सुभाष बजाज और अंकुर बजाज को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. जानकारी के मुताबिक इस मामले में कुल 23 लोग आरोपी थे. इनमें से चार की पहले ही मौत हो चुकी है, जिनमें भोला के पिता बलशिंदर में शामिल हैं. वहीं, 2 व्यक्तियों को लेकर अभी विस्तृत आदेश नहीं आए हैं.
ड्रग मनी से बनाई 400 करोड़ की संपत्ति
सजा के ऐलान के वक्त ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे. उनके नेतृत्व में ही मामले की जांच की गई थी. उन्होंने बताया कि आज चार चार्जशीट में फैसला आया है. जांच के बाद आरोपियों के ड्रग के जरिए बनाई गई संपत्ति को अटैच किया गया है. संपत्ति की मार्केट वैल्यू 400 करोड़ रुपये से अधिक है.