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उत्तरकाशी: मासूम से दुराचार और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास - उत्तराखंड न्यूज

17 अगस्त 2018 को मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. मासूम का शव गांव के पास ही स्थित पुल के किनारे पड़ा हुआ मिला था.

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Published : Aug 30, 2019, 11:21 PM IST

उत्तरकाशी: बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को जिला जज सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि, मासूम के परिजन इस सजा से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा है कि वो दोषी को फांसी दिलाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

बात दें कि 17 अगस्त 2018 को मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. मासूम का शव गांव के पास ही स्थित पुल के किनारे पड़ा हुआ मिला था. इस मामले की जांच रेगुलर पुलिस को सौंपी गई थी. इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए थे. तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपी मुकेश उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया था. उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया.

पढ़ें- दून की सब्जी मंडियों का होगा कायाकल्प, आधुनिक शौचालय और रेस्ट रूम से होंगी सुसज्जित

गुरुवार को जिला जज सिकंद कुमार त्यागी की अदालत में एडीजी पॉस्को पूनम सिंह ने प्रभारी शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान की मदद से आरोपी के खिलाफ 27 गवाह पेश किए गए. आरोपी मुकेश उर्फ बंटी को धारा 302 और 376 ए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं, 376 ए और बी के तहत 20 वर्ष की सश्रम कारवास की सजा सुनाई गई.

उत्तरकाशी: बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को जिला जज सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि, मासूम के परिजन इस सजा से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा है कि वो दोषी को फांसी दिलाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

बात दें कि 17 अगस्त 2018 को मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. मासूम का शव गांव के पास ही स्थित पुल के किनारे पड़ा हुआ मिला था. इस मामले की जांच रेगुलर पुलिस को सौंपी गई थी. इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए थे. तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपी मुकेश उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया था. उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया.

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गुरुवार को जिला जज सिकंद कुमार त्यागी की अदालत में एडीजी पॉस्को पूनम सिंह ने प्रभारी शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान की मदद से आरोपी के खिलाफ 27 गवाह पेश किए गए. आरोपी मुकेश उर्फ बंटी को धारा 302 और 376 ए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं, 376 ए और बी के तहत 20 वर्ष की सश्रम कारवास की सजा सुनाई गई.

Intro:बीते वर्ष 2018 के अगस्त माह में भकड़ा में मासूम के साथ बलात्कार और उसके हत्यारे मुकेश उर्फ बंटी को जिला जज की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं परिजन फैसले को हाईकोर्ट में चुनोती देंगे। उत्तरकाशी। जिला जज सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने शुक्रवार को बीते 17 अगस्त 2018 में भकड़ा में मासूम के साथ हुए बलात्कार और हत्या के आरोपी मुकेश उर्फ बंटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एडीजी पोस्को पूनम सिंह ने प्रभारी शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान के सहयोग से 27 गवाह पेश किए। साथ ही मासूम के परिजनों और एसडीजी पोस्को ने कहा कि वह आरोपी की फांसी की सजा के लिए हाइकोर्ट में अपील की जाएगी। Body:वीओ-1, गत वर्ष 17 अगस्त 2018 को भकड़ा में एक मासूम का लहूलुहान शव गांव के समीप पुल पर मिला था। जिसके बाद मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रेगुलर पुलिस को जांच सौंपी। वहीं मेडिकल में पाया गया कि मासूम के साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई। वहीं मासूम के साथ बलात्कार और हत्या की घटना सुनते ही जिले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन हुए थे। तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपी भकड़ा निवासी मुकेश उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था और जेल भेज दिया गया। Conclusion:वीओ-2, गुरुवार को जिला जज सिकंद कुमार त्यागी की अदालत में एडीजी पोस्को पूनम सिंह ने प्रभारी शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान की मदद से आरोपी के खिलाफ 27 गवाह पेश किए गए। आरोपी मुकेश उर्फ बंटी को धारा 302 और 376 ए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो वहीं 376 ए और बी के तहत 20 वर्ष की सश्रम कारवास की सजा सुनाई गई। वही मासूम के परिजनों ने कहा कि आरोपी की फांसी के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
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