काशीपुर: मुरादाबाद रोड पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर नगर निगम ने उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ताला जड़ दिया. रविवार सुबह सहायक नगर आयुक्त एलएम मिश्र के नेतृत्व में नगर निगम टीम भारी पुलिस बल और पीएसी के साथ मुरादाबाद रोड स्थित इलाके में पहुंची. इस दौरान दुकानदारों को बताया गया कि यहां बाजार लगाने की अनुमति नहीं है. साथ ही खरीददारी करने आये लोगों को भी बता दिया गया कि अब यहां बाजार नहीं लगेगा.
मुरादाबाद रोड पर संचालित हो रहे साप्ताहिक बाजार (संडे बाजार) को बंद करने के बाद वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. दरअसल, इस साप्ताहिक बाजार के खिलाफ मुरादाबाद रोड निवासी वकील ओमप्रकाश सिंह चौहान ने उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में याचिका दायर की थी. उसमें कहा गया था कि उक्त बाजार नगर निगम अधिनियम 159 की धारा 423(1)(2) के प्रावधानों का उल्लंघन कर लगाया जा रहा है. बाजार के संबंध में निगम बोर्ड से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है.
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हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल 2019 को नगर निगम काशीपुर के आयुक्त को इस प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश दिए थे. इस दौरान सहायक आयुक्त एलएम मिश्र ने बताया कि इस बाबत भू-खंड स्वामी को साप्ताहिक बाजार हटाने का नोटिस दिया गया था. इसके बाद पुलिस बल के साथ जाकर उक्त साप्ताहिक बाजार को बंद करा दिया गया.
बता दें कि काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार जिसे संडे बाजार के नाम से जाना जाता है, अब यहां नहीं लगेगा. ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की टीम व पुलिस प्रशासन ने काशीपुर के बाजार को तो बंद कर दिया, लेकिन शहर के अन्य जगहों पर लगने वाले संडे बाजार पर भी इसी तरह कार्रवाई की जायेगी या नहीं. क्योंकि नियम व कायदे-कानून को ताक पर रखकर शहर में कई जगह ऐसे बाजार लग रहे हैं.