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खटीमा: जिला प्रशासन के खिलाफ जारी हुआ अवमानना नोटिस, जानिए क्या है वजह - Nainital High Court News

जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों का गलत प्रयोग करने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी नीरज खैरवाल, तत्कालीन एसडीएम निर्मला बिष्ट और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एके तिलारा को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही 2 जनवरी तक हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

सितारगंज में अतिक्रमण न्यूज Contempt Notice News
नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस
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Published : Dec 8, 2019, 9:18 PM IST

Updated : Dec 9, 2019, 12:24 AM IST

खटीमा: सितारगंज में अतिक्रमण के नाम पर आवासीय और व्यवसायिक भवनों को तोड़े जाने की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने जिलाधिकारी, तत्कालीन एसडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता को अवमानना नोटिस जारी कर 2 जनवरी तक अदालत में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि सितारगंज में चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सितारगंज के मुख्य बाजार की जेल कैंप रोड पर आवासीय और व्यवसायिक भवनों को ध्वस्त कर दिया था. जिसे लेकर सितारगंज के अधिवक्ता दयानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस.

ये भी पढ़े: गायों की देखभाल करने पर कैदियों में कम हुई आपराधिक प्रवृत्ति : भागवत

जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट के आदेशों का जिला प्रशासन द्वारा गलत प्रयोग किया जाना ठहराया है. साथ ही जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नीरज खैरवाल, तत्कालीन एसडीएम निर्मला बिष्ट और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एके तिलारा को अवमानना नोटिस जारी कर 2 जनवरी तक हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

खटीमा: सितारगंज में अतिक्रमण के नाम पर आवासीय और व्यवसायिक भवनों को तोड़े जाने की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने जिलाधिकारी, तत्कालीन एसडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता को अवमानना नोटिस जारी कर 2 जनवरी तक अदालत में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि सितारगंज में चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सितारगंज के मुख्य बाजार की जेल कैंप रोड पर आवासीय और व्यवसायिक भवनों को ध्वस्त कर दिया था. जिसे लेकर सितारगंज के अधिवक्ता दयानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस.

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जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट के आदेशों का जिला प्रशासन द्वारा गलत प्रयोग किया जाना ठहराया है. साथ ही जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नीरज खैरवाल, तत्कालीन एसडीएम निर्मला बिष्ट और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एके तिलारा को अवमानना नोटिस जारी कर 2 जनवरी तक हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

Intro:summary- प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों को गलत प्रयोग कर आवासीय व व्यवसायिक मकानों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़े जाने पर हाई कोर्ट नैनीताल ने डीएम उधम सिंह नगर- सितारगंज की तत्कालीन एसडीएम व पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को अवमानना नोटिस जारी किया।

नोट- ख़बर एफटीपी में - high court ne jaari kiya avmanana notice- नाम के फोल्डर में है

एंकर- सितारगंज निवासी एडवोकेट दयानंद की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश को आधार बनाकर प्रशासन द्वारा सितारगंज में अतिक्रमण के नाम पर आवासीय व व्यवसायिक भवनों को तोड़े जाने पर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर तत्कालीन एसडीएम व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता को अवमानना नोटिस किया जारी। दो जनवरी तक अदालत में अपना पक्ष रखने के दिये आदेश।


Body:वीओ- उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में पूर्व में हाईकोर्ट के आदेशों को गलत प्रयोग कर आवासीय व व्यवसायिक मकानों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़े जाने पर हाई कोर्ट नैनीताल ने डीएम उधम सिंह नगर- सितारगंज की तत्कालीन एसडीएम व पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों को 2 जनवरी तक अपने जवाब कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में जहां रुद्रपुर के मनमोहन सिंह की अतिक्रमण पर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश की सड़कों गलियों व सार्वजनिक स्थानों स्थानों के अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाकर चिन्हित कर 3 माह के भीतर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को इसमें पक्षकार बनाया गया था। लेकिन सितारगंज में चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन द्वारा हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सितारगंज मुख्य बाजार की जेल केम्प रोड में आवासीय व व्यवसायिक भवनों को ध्वस्त किया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ सितारगंज के अधिवक्ता दयानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कोर्ट के आदेशों का जिला प्रशासन द्वारा गलत प्रयोग करने पर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नीरज खैरवाल- तत्कालीन एसडीएम सितारगंज निर्मला बिष्ट और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ए के तिलारा को अवमानना नोटिस जारी कर 2 जनवरी तक हाई कोर्ट में अपना जवाब जारी करने के आदेश जारी किए हैं।

बाइट- एडवोकेट दयानंद अपीलकर्ता अधिवक्ता


Conclusion:
Last Updated : Dec 9, 2019, 12:24 AM IST
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