खटीमा: सितारगंज में अतिक्रमण के नाम पर आवासीय और व्यवसायिक भवनों को तोड़े जाने की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने जिलाधिकारी, तत्कालीन एसडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता को अवमानना नोटिस जारी कर 2 जनवरी तक अदालत में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि सितारगंज में चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सितारगंज के मुख्य बाजार की जेल कैंप रोड पर आवासीय और व्यवसायिक भवनों को ध्वस्त कर दिया था. जिसे लेकर सितारगंज के अधिवक्ता दयानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
ये भी पढ़े: गायों की देखभाल करने पर कैदियों में कम हुई आपराधिक प्रवृत्ति : भागवत
जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट के आदेशों का जिला प्रशासन द्वारा गलत प्रयोग किया जाना ठहराया है. साथ ही जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नीरज खैरवाल, तत्कालीन एसडीएम निर्मला बिष्ट और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एके तिलारा को अवमानना नोटिस जारी कर 2 जनवरी तक हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.