खटीमा: उत्तराखंड सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कमर कस ली है. प्रशासन ने कानून को सख्ती से पालन करने के पुलिस अधिकारियों के साथ ही व्यापार मंडल, धार्मिक स्थलों के संचालकों और बारातघर स्वामियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं. साथ ही व्यापारियों को कानून की विस्तृत जानकारी दी.
एसडीएम निर्मला बिष्ट ने आज जन जागरण अभियान की शुरूआत की. उन्होंने रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. बैठक में उन्होंने पुलिस, व्यापार मंडल संचालकों बारात घरों के स्वामियों को निर्देशित किया. साथ ही ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के प्रति जगरूक किया. उन्होंने व्यापारियों को कानून की भी विस्तृत जानकारी दी.
एसडीएम निर्मला बिष्ट ने बैठक में बताया कि नए कानून के तहत ध्वनि प्रदूषण करने पर एक साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. कानून को प्रभावी करने के उद्देश्य से ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए ध्वनि मापक यंत्र पुलिस विभाग द्वारा खरीदा जा रहा है. वहीं, नए कानून को लागू करने से पहले पुलिस और प्रशासन जनता को जागरूक करेगा.