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ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन ने कसी कमर, एसडीएम ने दिए ये निर्देश - ध्वनि प्रदूषण

एसडीएम निर्मला बिष्ट ने आज जन जागरण अभियान की शुरूआत की.  उन्होंने रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. बैठक में उन्होंने  पुलिस, व्यापार मंडल संचालकों बारात घरों के स्वामियों को निर्देशित किया. साथ ही ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के प्रति जगरूक किया.  उन्होंने व्यापारियों को कानून की भी विस्तृत जानकारी दी.

ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन ने कसी कमर
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Published : Jul 9, 2019, 3:16 PM IST

खटीमा: उत्तराखंड सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कमर कस ली है. प्रशासन ने कानून को सख्ती से पालन करने के पुलिस अधिकारियों के साथ ही व्यापार मंडल, धार्मिक स्थलों के संचालकों और बारातघर स्वामियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं. साथ ही व्यापारियों को कानून की विस्तृत जानकारी दी.

ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन ने कसी कमर.

एसडीएम निर्मला बिष्ट ने आज जन जागरण अभियान की शुरूआत की. उन्होंने रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. बैठक में उन्होंने पुलिस, व्यापार मंडल संचालकों बारात घरों के स्वामियों को निर्देशित किया. साथ ही ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के प्रति जगरूक किया. उन्होंने व्यापारियों को कानून की भी विस्तृत जानकारी दी.

एसडीएम निर्मला बिष्ट ने बैठक में बताया कि नए कानून के तहत ध्वनि प्रदूषण करने पर एक साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. कानून को प्रभावी करने के उद्देश्य से ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए ध्वनि मापक यंत्र पुलिस विभाग द्वारा खरीदा जा रहा है. वहीं, नए कानून को लागू करने से पहले पुलिस और प्रशासन जनता को जागरूक करेगा.

खटीमा: उत्तराखंड सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कमर कस ली है. प्रशासन ने कानून को सख्ती से पालन करने के पुलिस अधिकारियों के साथ ही व्यापार मंडल, धार्मिक स्थलों के संचालकों और बारातघर स्वामियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं. साथ ही व्यापारियों को कानून की विस्तृत जानकारी दी.

ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन ने कसी कमर.

एसडीएम निर्मला बिष्ट ने आज जन जागरण अभियान की शुरूआत की. उन्होंने रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. बैठक में उन्होंने पुलिस, व्यापार मंडल संचालकों बारात घरों के स्वामियों को निर्देशित किया. साथ ही ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के प्रति जगरूक किया. उन्होंने व्यापारियों को कानून की भी विस्तृत जानकारी दी.

एसडीएम निर्मला बिष्ट ने बैठक में बताया कि नए कानून के तहत ध्वनि प्रदूषण करने पर एक साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. कानून को प्रभावी करने के उद्देश्य से ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए ध्वनि मापक यंत्र पुलिस विभाग द्वारा खरीदा जा रहा है. वहीं, नए कानून को लागू करने से पहले पुलिस और प्रशासन जनता को जागरूक करेगा.

Intro:summary- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए कानून को लागू करने से पहले पुलिस और प्रशासन ने कानून के प्रति जन जागरण अभियान किया शुरू।



एंकर- तेज लाउडस्पीकर बजाने या रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण करने के खिलाफ बने कानून को लागू करने से पहले आम जनता को ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूक करने के लिए प्रशासन ने शुरू किया जन जागरण। एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने व्यापार मंडल - धार्मिक स्थलों के संचालकों - बारात घरों के स्वामियों के साथ ही डीजे संचालकों के साथ मीटिंग कर ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान व नए बने कानून के तहत होने वाले कार्यो की जानकारी दी ।


नोट- खबर एफटीपी में -police ka janjagran- नाम के फोल्डर में है


Body:वीओ- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक नया कानून बनाया गया है। नए कानून के तहत ध्वनि प्रदूषण करने पर एक साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। कानून को प्रभावी करने के उद्देश्य से ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए ध्वनि मापक यंत्र पुलिस विभाग खरीद रहा है। वहीं पुलिस विभाग द्वारा नए कानून को लागू करने से पहले पुलिस और प्रशासन जनता को इस कानून के प्रति जागरूक करेगी। इसके तहत सभी धार्मिक स्थलों के प्रमुखों - व्यापार मंडलों- बरात घरों के स्वामियों और डीजे संचालकों के साथ बैठके कर उन्हें ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियों का नए कानून के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही गांवो में आम जनता को भी पुलिस और प्रशासन जागरूक करेगा। ताकि ग्रामों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का व बारातों में कानून का पालन कराया जा सके।
उधम सिंह नगर जनपद की खटीमा तहसील में आज एसडीएम निर्मला बुच की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारी ने एक बैठक का आयोजन किया जिस में उपस्थित धार्मिक स्थलों के मुखिया बरात घरों के स्वामी और डीजे संचालकों के साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को नए कानून की जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया की एक सीमित अवधि और सीमित इलाके तक ही लाउड स्पीकर की ध्वनि करनी है। साथ ही रात 10 बजे तक ही तेज आवाज की जा सकती है। कानून तोड़ने पर नये नियम के अनुसार एक साल तक सजा या पांच लाख का जुर्माना हो सकता है।

बाइट- निर्मला बिष्ट एसडीएम खटीमा


Conclusion:
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