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काशीपुर: NDPS के आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत - NDPS accused gets bail

हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के आरोपी को जमानत दी है.

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NDPS के आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत
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Published : May 24, 2021, 9:54 PM IST

काशीपुर: नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंडा थाना के एनडीपीएस के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. एनडीपीएस के आरोपी को कुछ महीने पहले पुलिस ने कुंडा थाना क्षेत्र से अफीम के आरोप में पकड़ा था.

दरअसल, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के गांव रजपुरा डैम निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सूक्खा के खिलाफ बीते 25 जनवरी 2021 को कुंडा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. एसआई विजेंद्र कुमार की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया था कि स्कूटी पर आते दो लोगों ने पुलिस को देख पॉलीथीन में बंद अफीम फेंक दी थी. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया.

ये भी पढ़ेंः बाबा रामदेव ने अपने बयान को लिया वापस, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पत्र के बाद जताया खेद

जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई. जिसमें उन्होंने अपना नाम रजपुरा डैम निवासी सुखविंदर सिंह और सरवरखेड़ा निवासी जमशाद हुसैन बताया. पुलिस ने उनके पास से बरामद अफीम को सीज कर दिया. दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पढ़ें- उत्तराखंड में 1 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, हुए ये बदलाव

बीते दिनों सुखविंदर सिंह ने अपने अधिवक्ता अभिषेक वर्मा के माध्यम से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया. जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

काशीपुर: नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंडा थाना के एनडीपीएस के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. एनडीपीएस के आरोपी को कुछ महीने पहले पुलिस ने कुंडा थाना क्षेत्र से अफीम के आरोप में पकड़ा था.

दरअसल, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के गांव रजपुरा डैम निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सूक्खा के खिलाफ बीते 25 जनवरी 2021 को कुंडा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. एसआई विजेंद्र कुमार की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया था कि स्कूटी पर आते दो लोगों ने पुलिस को देख पॉलीथीन में बंद अफीम फेंक दी थी. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया.

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जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई. जिसमें उन्होंने अपना नाम रजपुरा डैम निवासी सुखविंदर सिंह और सरवरखेड़ा निवासी जमशाद हुसैन बताया. पुलिस ने उनके पास से बरामद अफीम को सीज कर दिया. दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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बीते दिनों सुखविंदर सिंह ने अपने अधिवक्ता अभिषेक वर्मा के माध्यम से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया. जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

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