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LOCKDOWN: खड़ी फसल काटने के लिए किसान को मिलेगी अनुमति, बस पूरी करनी होगी ये शर्त - लॉकडाउन के दौरान खटीमा

उधम सिंह नगर में खेतों में पककर खड़ी गेहूं की फसल काटने के लिए किसानों को अब प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. कोरोना वायरस के चलते खुद से ही गेहूं की फसल काट सकेंगे. किसी और से खेतों की फसलों को काटने की अनुमति नही होगी.

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Published : Mar 28, 2020, 11:31 PM IST

Updated : Mar 29, 2020, 8:47 AM IST

खटीमा: कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है. साथ ही धारा 144 लागू होने के कारण कहीं भी पांच व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकते हैं. जिस कारण गेहूं की फसल जो पककर खेतों में खड़ी हुई है, उसको काटने के लिए किसान को तहसील स्तर पर एसडीएम से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी.

खड़ी फसल काटने के लिए किसान को मिलेगी अनुमति.

वहीं, इस बार गेहूं की कटाई कंबाइन मशीन से होगी. लेबर के द्वारा गेहूं की कटाई की अनुमति देने से प्रशासन ने मना कर दिया है.

पढ़े: उत्तराखंड लॉकडाउन: सीनियर सिटीजन को झेलनी पड़ रही खासी परेशानी, मदद को आगे आई पुलि

खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि खटीमा क्षेत्र के कई किसान उनके पास अपनी गेहूं की फसल कटाने के लिए आए थे. जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर से वार्ता की है. जिसमे यह तय किया गया है कि जो भी किसान अपनी फसल काटना चाहता है, उसे अपनी तहसील में उप जिलाधिकारी के यहां गेहूं काटने की अनुमति लेनी होगी.

धामी ने कहा कि किसान को कंबाइन मशीन के द्वारा गेहूं काटने की अनुमति दी जाएगी. कोरोना वायरस के कारण गेहूं काटने के लिए लेबर का प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई गई है.

खटीमा: कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है. साथ ही धारा 144 लागू होने के कारण कहीं भी पांच व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकते हैं. जिस कारण गेहूं की फसल जो पककर खेतों में खड़ी हुई है, उसको काटने के लिए किसान को तहसील स्तर पर एसडीएम से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी.

खड़ी फसल काटने के लिए किसान को मिलेगी अनुमति.

वहीं, इस बार गेहूं की कटाई कंबाइन मशीन से होगी. लेबर के द्वारा गेहूं की कटाई की अनुमति देने से प्रशासन ने मना कर दिया है.

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खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि खटीमा क्षेत्र के कई किसान उनके पास अपनी गेहूं की फसल कटाने के लिए आए थे. जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर से वार्ता की है. जिसमे यह तय किया गया है कि जो भी किसान अपनी फसल काटना चाहता है, उसे अपनी तहसील में उप जिलाधिकारी के यहां गेहूं काटने की अनुमति लेनी होगी.

धामी ने कहा कि किसान को कंबाइन मशीन के द्वारा गेहूं काटने की अनुमति दी जाएगी. कोरोना वायरस के कारण गेहूं काटने के लिए लेबर का प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई गई है.

Last Updated : Mar 29, 2020, 8:47 AM IST
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