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रुद्रपुर में पराली जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, आदेश जारी

रुद्रपुर में पराली जलाने पर रोक (Ban on burning stubble in Rudrapur) लगा दी गई है. जिला प्रशासन (Rudrapur District Administration) ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिये हैं. अग्रिम आदेश तक पराली जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है.

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रुद्रपुर में पराली जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध
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Published : Oct 6, 2022, 11:45 AM IST

रुद्रपुर: धान की फसल के बाद अब खेतों में बचे (अवशेष) पराली को जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित (Ban on burning stubble in Rudrapur) कर दिया है. जिलाधिकारी ने जलाई जा रही पराली से हो रहे प्रदूषण को रोकने और चारे की कमी की सम्भावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया है. उक्त निर्देश का पालन ना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

पराली जलाने पर प्रतिबंध: धान की फसल के बाद खेतों में जलाई जा रही पराली को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है. जिलाधिकारी ने जनपद में पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. जनपद में इन दिनों धान कटाई का काम चल रहा है. जिसके बाद धान की फसल लेने के बाद बचे हुए अवशिष्ट (पराली) को किसान आग लगा रहे थे. धुएं के कारण आसपास का क्षेत्र प्रदूषित हो रहा था. साथ ही बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी. जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पन्त ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद उधमसिंहनगर में पराली, पुआल आदि को खेतों व अन्य स्थानों पर जलाने पर विधिवत आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रूप से रोक लगा दी है.
पढे़ं- यूकेएसएसएससी पेपर लीक: हाकम समेत 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पन्त ने बताया कि विभिन्न माध्यमों, स्रोतों से ज्ञात हुआ है जनपद में फसल कटाई के उपरांत खाली खेतों में बची हुई (अवशेष), गिरी हुई पुआल को जलाया जा रहा है. पर्यावरण एवं वातावरण प्रदूषित हो रहा है. यही नहीं धुंध के कारण वाहनों को चलाने में भी दिक्कत आती है. अगर कोई व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता हुआ पाया गया तो उक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रुद्रपुर: धान की फसल के बाद अब खेतों में बचे (अवशेष) पराली को जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित (Ban on burning stubble in Rudrapur) कर दिया है. जिलाधिकारी ने जलाई जा रही पराली से हो रहे प्रदूषण को रोकने और चारे की कमी की सम्भावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया है. उक्त निर्देश का पालन ना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

पराली जलाने पर प्रतिबंध: धान की फसल के बाद खेतों में जलाई जा रही पराली को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है. जिलाधिकारी ने जनपद में पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. जनपद में इन दिनों धान कटाई का काम चल रहा है. जिसके बाद धान की फसल लेने के बाद बचे हुए अवशिष्ट (पराली) को किसान आग लगा रहे थे. धुएं के कारण आसपास का क्षेत्र प्रदूषित हो रहा था. साथ ही बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी. जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पन्त ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद उधमसिंहनगर में पराली, पुआल आदि को खेतों व अन्य स्थानों पर जलाने पर विधिवत आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रूप से रोक लगा दी है.
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जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पन्त ने बताया कि विभिन्न माध्यमों, स्रोतों से ज्ञात हुआ है जनपद में फसल कटाई के उपरांत खाली खेतों में बची हुई (अवशेष), गिरी हुई पुआल को जलाया जा रहा है. पर्यावरण एवं वातावरण प्रदूषित हो रहा है. यही नहीं धुंध के कारण वाहनों को चलाने में भी दिक्कत आती है. अगर कोई व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता हुआ पाया गया तो उक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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