टिहरी: जिले में एक नामी कंपनी का बिस्किट का सैंपल फेल होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी और एडीएम कोर्ट ने निर्माता कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. खाद्य संरक्षा विभाग के जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि 9 जुलाई 2020 को विभागीय टीम जौनपुर ब्लॉक के नैनबाग क्षेत्र में निरीक्षण के लिए गई थी.
इस दौरान स्थानीय मोगी बाजार में एक कार से खाद्य पदार्थों के साथ-साथ नामी कंपनी के बिस्किट की बिक्री की जा रही थी. टीम को संदेह हुआ तो बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर निशु कोहली (Distributor Nishu Kohli) निवासी विकासनगर देहरादून से बिस्किट का सैंपल लिया. जोशी ने बताया कि सैंपल को रूद्रपुर स्थित प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया. जिसकी रिपोर्ट मानक के अनुरूप नहीं पाई गई.
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जिला अभिहित अधिकारी जोशी ने बताया कि जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर एडीएम/न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में संबंधितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि बीते दिवस कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है. जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर मैसर्स मनसा ट्रेडर्स के निशु कोहली निवासी विकासनगर देहरादून पर 50 हजार और निर्माता कंपनी शिव शक्ति बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड जालंधर पंजाब पर भी 50 हजार जुर्माना लगाया गया है.