टिहरी: जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा.
एडीजीसी वेणी माधव शाह ने बताया कि मुनिकीरेती थाना में पीड़िता के मामा ने 7 मई 2021 को तहरीर में बताया था कि नाबालिग भांजी उनके साथ पढ़ाई करती थी. 7 मई को वह बकरी चुगाने नदी के पास गई थी, लेकि सायं तक नाबालिग घर नहीं लौटी. जिसके कई देर बात नाबालिग रात को घर की ओर आती दिखाई दी. पूछने पर बताया कि दो लड़के उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर दूर जंगल ले गए और एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसे बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे और मामले में शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञातों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. इस दौरान पुलिस ने 8 मई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया.जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था. जिसके बाद मामले कोर्ट में चल रहा था. शासकीय अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में कई गवाह, दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए गये. जिसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एक आरोपी को मामले में दोषी 20 साल की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी को दोषमुक्त कर दिया.