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केदारनाथ हेली टिकट धोखाधड़ी: हेरिटेज एविएशन के मालिक रोहित माथुर को जेल

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Published : Feb 22, 2020, 3:09 PM IST

Updated : Feb 22, 2020, 6:28 PM IST

हेरिटेज एविएशन के स्वामी रोहित माथुर को धोखाधड़ी के एक मामले में जेल भेज दिया गया है. बता दें कि आरोपी ने पुलिस से बचकर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका डाली थी.

रोहित माथुर
रोहित माथुर

रुद्रप्रयागः केदारघाटी से संचालित हेलीकॉप्टर सेवा में धोखाधड़ी के मामले में हेरिटेज एविएशन के स्वामी रोहित माथुर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है. एविएशन स्वामी रोहित पर पिछले साल का मामला चल रहा है, जिससे वह बार-बार बचता आ रहा था. मगर न्यायालय ने मामले में कड़ा रूख अपनाया. मामला सेशन कोर्ट ऊखीमठ में चल रहा है.

गौरतलब है कि रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी एसके अग्रवाल ने 26 मई 2018 को शेरसी से केदारनाथ के लिए गौरी ट्रैवल्स हरिद्वार के माध्यम से हैरिटेज एविएशन कपंनी की ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी. जब तय तारीख पर अग्रवाल शेरसी हेलीपैड पहुंचे, तो हैरिटेज कंपनी ने टिकट अपनी कंपनी का होने से इनकार कर दिया, साथ ही कहा कि बुक किया हुआ टिकट उनकी कंपनी का नहीं है. जिससे अग्रवाल हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जा पाए.

हेरिटेज एविएशन के मालिक रोहित माथुर को जेल

पीड़ित ने 28 मई को सोनप्रयाग थाने में पुलिस को तहरीर दी थी. पुलिस ने गौरी ट्रैवल्स हरिद्वार से पूछताछ की. पुलिस जांच में कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी. पुलिस ने एजेंट और कंपनी मालिक रोहित माथुर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद पुलिस ने माथुर के दिल्ली स्थित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वो गिरफ्तारी से बचता रहा, जिसके चलते उसके खिलाफ गैर जमानती वांरट भी जारी किया गया.

पढ़ेंः पहाड़ों पर पहुंचना हुआ आसान, CM त्रिवेंद्र ने किया हेली सेवा का शुभारंभ

कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस टीम ने उसके दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी दबिश दी लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. अब आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट ऊखीमठ में बीते शुक्रवार को जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि हवाई सेवा के नाम पर टिकटों को वैध-अवैध बताकर यात्रियों के साथ षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी की गई है, जो माफी लायक नहीं है. इस मामले में पुलिस पहले ही दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. आरोपी पक्ष के वकील अरुण वाजेपयी ने बताया कि एविएशन के स्वामी रोहित माथुर की जमानत के लिए जिला न्यायालय में अर्जी डाली गई है. जिस पर 25 फरवरी को सुनवाई होगी.

रुद्रप्रयागः केदारघाटी से संचालित हेलीकॉप्टर सेवा में धोखाधड़ी के मामले में हेरिटेज एविएशन के स्वामी रोहित माथुर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है. एविएशन स्वामी रोहित पर पिछले साल का मामला चल रहा है, जिससे वह बार-बार बचता आ रहा था. मगर न्यायालय ने मामले में कड़ा रूख अपनाया. मामला सेशन कोर्ट ऊखीमठ में चल रहा है.

गौरतलब है कि रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी एसके अग्रवाल ने 26 मई 2018 को शेरसी से केदारनाथ के लिए गौरी ट्रैवल्स हरिद्वार के माध्यम से हैरिटेज एविएशन कपंनी की ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी. जब तय तारीख पर अग्रवाल शेरसी हेलीपैड पहुंचे, तो हैरिटेज कंपनी ने टिकट अपनी कंपनी का होने से इनकार कर दिया, साथ ही कहा कि बुक किया हुआ टिकट उनकी कंपनी का नहीं है. जिससे अग्रवाल हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जा पाए.

हेरिटेज एविएशन के मालिक रोहित माथुर को जेल

पीड़ित ने 28 मई को सोनप्रयाग थाने में पुलिस को तहरीर दी थी. पुलिस ने गौरी ट्रैवल्स हरिद्वार से पूछताछ की. पुलिस जांच में कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी. पुलिस ने एजेंट और कंपनी मालिक रोहित माथुर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद पुलिस ने माथुर के दिल्ली स्थित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वो गिरफ्तारी से बचता रहा, जिसके चलते उसके खिलाफ गैर जमानती वांरट भी जारी किया गया.

पढ़ेंः पहाड़ों पर पहुंचना हुआ आसान, CM त्रिवेंद्र ने किया हेली सेवा का शुभारंभ

कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस टीम ने उसके दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी दबिश दी लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. अब आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट ऊखीमठ में बीते शुक्रवार को जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि हवाई सेवा के नाम पर टिकटों को वैध-अवैध बताकर यात्रियों के साथ षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी की गई है, जो माफी लायक नहीं है. इस मामले में पुलिस पहले ही दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. आरोपी पक्ष के वकील अरुण वाजेपयी ने बताया कि एविएशन के स्वामी रोहित माथुर की जमानत के लिए जिला न्यायालय में अर्जी डाली गई है. जिस पर 25 फरवरी को सुनवाई होगी.

Last Updated : Feb 22, 2020, 6:28 PM IST
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