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बीजेपी ने CAA पर कार्यशाला का किया शुभारंभ, कानून की गिनाईं खूबियां

भाजपा के तत्वावधान में CAA पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस मौके पर वक्ताओं ने CAA को सभी नागरिकों के पक्ष में बताया. साथ ही कहा कि CAA किसी भी धर्म के व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता.

workshop by bjp on caa news, रुद्रप्रयाग CAA पर कार्यशाला
भाजपा की CAA पर कार्यशाला .
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Published : Jan 1, 2020, 10:20 PM IST

रुद्रप्रयाग : नगर में भाजपा के तत्वावधान में CAA पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में वक्ताओं ने CAA बिल को सभी नागरिकों के पक्ष में बताया. साथ ही भाजपा प्रत्येक मंडलों में सीएए पर कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेगी. बुधवार को जिले में सीएए की कार्यशाला का आयोजन जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल की अध्यक्षता में किया गया.

इस अवसर पर पौड़ी जिले के मुख्य वक्ता प्रभारी कैलाश पंत ने कहा कि CAA किसी भी धर्म के किसी भी भारतीय को प्रभावित नहीं करता है. यह अधिनियम उन लोंगो के लिए है जिन्होंने बाहर वर्षों तक प्रताड़ना सही है और उनके पास भारत के अलावा कही और जाने को कोई विकल्प नहीं है. उन्होंने कहा कि यह अधिनियम सिर्फ नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस अधिनियम में नहीं है.

यह भी पढ़ें-CDS बिपिन रावत के घर जश्न का माहौल, जमकर थिरके चाचा-चाची और रिश्तेदार

नागरिकता अधिनियम 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्व, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. नागरिता संशोधन अधिनियम में इन समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से आवेदन करने से वचिंत न करने की बात कही गई है. घोषणा पत्र में कहा गया था कि कोई ऐसा व्यक्ति नागरिकता प्रदान करने की सभी शर्तों को पूरा कर सकता है.

वहीं, कार्यशाला में जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल ने बताया कि 15 जनवरी तक सभी मंडलों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा तथा जनपद के अन्दर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर संयोजक एवं सह संयोजक बनाए जाएंगे. सम्मेलन में सामाजिक सम्पर्क, सोशल मीडिया व नागरिक सहायता केन्द्र कार्यक्रम किए जाएंगे.

रुद्रप्रयाग : नगर में भाजपा के तत्वावधान में CAA पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में वक्ताओं ने CAA बिल को सभी नागरिकों के पक्ष में बताया. साथ ही भाजपा प्रत्येक मंडलों में सीएए पर कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेगी. बुधवार को जिले में सीएए की कार्यशाला का आयोजन जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल की अध्यक्षता में किया गया.

इस अवसर पर पौड़ी जिले के मुख्य वक्ता प्रभारी कैलाश पंत ने कहा कि CAA किसी भी धर्म के किसी भी भारतीय को प्रभावित नहीं करता है. यह अधिनियम उन लोंगो के लिए है जिन्होंने बाहर वर्षों तक प्रताड़ना सही है और उनके पास भारत के अलावा कही और जाने को कोई विकल्प नहीं है. उन्होंने कहा कि यह अधिनियम सिर्फ नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस अधिनियम में नहीं है.

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नागरिकता अधिनियम 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्व, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. नागरिता संशोधन अधिनियम में इन समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से आवेदन करने से वचिंत न करने की बात कही गई है. घोषणा पत्र में कहा गया था कि कोई ऐसा व्यक्ति नागरिकता प्रदान करने की सभी शर्तों को पूरा कर सकता है.

वहीं, कार्यशाला में जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल ने बताया कि 15 जनवरी तक सभी मंडलों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा तथा जनपद के अन्दर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर संयोजक एवं सह संयोजक बनाए जाएंगे. सम्मेलन में सामाजिक सम्पर्क, सोशल मीडिया व नागरिक सहायता केन्द्र कार्यक्रम किए जाएंगे.

Intro:भाजपा ने की नागरिक संसोधन अधिनियम पर कार्यशाला
सीएए बिल किसी भी धर्म को नहीं करेगा प्रभावित: पंत
रुद्रप्रयाग। भाजपा के तत्वावधान में नागरिक संसोधन अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएए बिल को सभी नागरिकों के पक्ष में बताकर लोगों ो इसके प्रति जागरूक किया गया। वहीं भाजपा प्रत्येक मंडलों में सीएए पर कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेगी।
Body:रुद्रप्रयाग में सीएए की कार्यशाला जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाय की अध्यक्षता में आहूत की गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रभारी जिला पौड़ी कैलाश पंत ने कहा कि सीएए किसी भी धर्म के किसी भी भारतीय को प्रभावित नहीं करता है। यह अधिनियम उन लोगो के लिए है जिन्होने बाहर वर्षो तक प्रताड़ना सही हो, और उनके पास भारत के अलावा कही अन्य जाने को कोई साधन नहीं है। यह बिल सिर्फ नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस बिल में नहीं है। नागरिता अधिनियम 2019 में अफगानिस्तान, बाग्लादेश ओर पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्व, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक बनाने का प्रावधान है। नागरिता अधिनियम में इन समुदायांे के प्रवासियो को भारतीय नागरिता के लिए आवेदन करने से वचिंत न करने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में कहा गया था कि कोई ऐसे व्यक्ति नागरिकता प्रदान करने की सभी शर्तो को पूरा कर सकता है। कार्यशाला में जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल ने बताया कि 15 जनवरी तक सभी मण्डलों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा तथा जनपद के अन्दर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर संयोजक एवं सह संयोजक बनाए जाएंगे। सम्मेलन में सामाजिक सम्पर्क, सोशल मीडिया व नागरिक सहायता केन्द्र कार्यक्रम किए जाएंगे। Conclusion:
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