ETV Bharat / state

HC ने पौड़ी गढ़वाल के सिविल जज को भेजा अवमानना नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब

author img

By

Published : Jul 31, 2021, 6:48 PM IST

मुंबई निवासी एक महिला ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. इसी याचिक पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पौड़ी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज संदीप तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करना पौड़ी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज संदीप तिवारी को भारी पड़ गया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सिविल जज संदीप संदीप तिवारी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि मुंबई की एक महिला ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि पूर्व में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने उनके एक मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें महिला माना था, लेकिन पौड़ी गढ़वाल के जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज संदीप तिवारी उनको महिला मानने से इनकार कर रहे हैं. इसीलिए उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.

पढ़ें- केंद्रीय गढ़वाल विवि के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र होंगे प्रमोट, आदेश जारी

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज संदीप तिवारी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करना पौड़ी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज संदीप तिवारी को भारी पड़ गया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सिविल जज संदीप संदीप तिवारी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि मुंबई की एक महिला ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि पूर्व में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने उनके एक मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें महिला माना था, लेकिन पौड़ी गढ़वाल के जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज संदीप तिवारी उनको महिला मानने से इनकार कर रहे हैं. इसीलिए उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.

पढ़ें- केंद्रीय गढ़वाल विवि के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र होंगे प्रमोट, आदेश जारी

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज संदीप तिवारी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.