श्रीनगर: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीनगर नगर निगम के मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर को नगर निगम बनाने के शासनादेश को यथावत रखा है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवाड़ी को झटका लगा है. वहीं, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने इसके लिए श्रीनगर वासियों को बधाई दी है. धन सिंह रावत ने कहा नगर निगम बनने से श्रीनगर का चौमुखी विकास होगा.
कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा श्रीनगर के रूप में पहाड़ को अपना पहला बड़ा नगर निगम मिला है, जिसके लिए सभी उत्साहित हैं. धन सिंह रावत ने कहा श्रीनगर को नगर निगम बनाने के लिए सरकार ने हर पहलू को पूरा किया है. धन सिंह रावत ने कहा कांग्रेस की सोच हमेशा विकास विरोधी रही है. वह इस फैसले के विरोध मे हाईकोर्ट गये. वहां से हारने के बाद डबल बेंच में याचिका दाखिल की. अब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें झटका लगा है. अब श्रीनगर नगर निगम यथावत रहेगा. कोर्ट ने भी कहा सरकार ने नगर पालिका का विधिवत विस्तार किया है. शहर में कई बड़े संस्थान सहित दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है.
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धन सिंह रावत ने कहा पहाड़ का पहला नगर निगम बन जाने से श्रीनगर शहर में चौमुखी विकास होगा. नगर निगम की अधिसूचना जारी होने के बाद डेढ़ साल तक कांग्रेस विकास में बाधा बनी रही. उन्होंने कहा नगर निगम बन जाने से श्रीनगर शहर के रूके कामों को जल्द शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा श्रीकोट वासियों की हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग पूरी कर दी गई है. अब श्रीकोट में भवनों के उपर से जा रही हाईटेंशन लाइन से श्रीकोटवासियों को मुक्ति मिलेगी.
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क्या था पूरा मामला: बता दें बीते साल शासन ने श्रीनगर को नगर निगम बना दिया था. तब नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवाड़ी इस फैसले के खिलाफ जनवरी 2022 में नैनीताल हाईकोर्ट चली गई. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने शासन के फैसले पर रोक लगा दी. बाद में हाईकोर्ट ने तिवाड़ी की याचिका निरस्त कर दी. जिस पर तिवाड़ी डबल बेंच में जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उक्त संबंध में निर्णय सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम बनाने के शासन के आदेश को यथावत रखा है.