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Ankita Murder Case: कोर्ट में पांच गवाहों के बयान दर्ज, आरोपियों के वकील की याचिका खारिज - उत्तराखंड लेटेस्ट न्यूज

अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहली बार अपर जिला जज कोटद्वार में पांच गवाहों के बयान दर्ज हुए. अंकिता भंडारी के माता-पिता के बयान दर्ज न हो इसके लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

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Published : Mar 28, 2023, 7:55 PM IST

कोटद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले आज 28 मार्च को अपर जिला जज कोटद्वार की कोर्ट में पांच गवाह पेश किए गए. कोर्ट में पांचों गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. पांचों गवाहों में अंकिता भंडारी के माता-पिता, भाई, चाचा और आईओ (जांच अधिकारी) के बयान दर्ज किए गए हैं.

अंकिता भंडारी पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार पंत ने बताया कि बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में अंकिता के माता-पिता की गवाही दर्ज न हो इसके लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहली बार पांच गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज किए गए हैं.
पढ़ें- UKPSC Paper Leak: पांचों आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी, DM को भेजी गई रिपोर्ट

अधिवक्ता अजय कुमार पंत के मुताबिक आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट ने दलील दी थी कि उन्हें अभी तक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिले हैं, इसीलिए अंकिता भंडारी हत्याकांड के माता-पिता के बयान न दर्ज किए जाएं. हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और पांचों गवाहों के बयान दर्ज कराए.

अंकिता के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि 18 सितंबर 2022 को पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में वनंत्रा रिसॉर्ट में कार्यरत अंकिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. अंकिता के गुमशुदा होने के पांच दिन बाद अंकिता का शव गंगा भोगपुर के पास चीला बैराज में मिला था. अंकिता के पिता ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले को तत्कालीन पौड़ी जिलाधिकारी ने राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया था.
पढ़ें- Ankita Murder Case: तीनों आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज, HC से भी मिला झटका

पुलिस ने अंकिता भंडारी के हत्याकांड में वनंत्रा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसोर्ट के मैनेजर अंकित गुप्ता और पुलकित का दोस्त सौरभ भास्कर को गिरफ्तार किया था. तीनों आरोपी अभी जेल में हैं. कोटद्वार जिला सत्र न्यायालय ने पहली बार अंकिता हत्याकांड में पांच गवाहों के बयान दर्ज किये गए. गवाहों बयान के आधार पर मुख्य आरोपी पुलकित आर्य आईपीसी धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य छुपाना, 354 छेड़खानी और देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं. दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर आईपीसीसी धारा 302 और 201 तय किया गया. वहीं वनंत्रा रिसॉर्ट के मैनेजर अंकित गुप्ता पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में 302 और 201 के आरोप न्यायालय द्वारा तय किए गए हैं.

कोटद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले आज 28 मार्च को अपर जिला जज कोटद्वार की कोर्ट में पांच गवाह पेश किए गए. कोर्ट में पांचों गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. पांचों गवाहों में अंकिता भंडारी के माता-पिता, भाई, चाचा और आईओ (जांच अधिकारी) के बयान दर्ज किए गए हैं.

अंकिता भंडारी पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार पंत ने बताया कि बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में अंकिता के माता-पिता की गवाही दर्ज न हो इसके लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहली बार पांच गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज किए गए हैं.
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अधिवक्ता अजय कुमार पंत के मुताबिक आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट ने दलील दी थी कि उन्हें अभी तक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिले हैं, इसीलिए अंकिता भंडारी हत्याकांड के माता-पिता के बयान न दर्ज किए जाएं. हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और पांचों गवाहों के बयान दर्ज कराए.

अंकिता के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि 18 सितंबर 2022 को पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में वनंत्रा रिसॉर्ट में कार्यरत अंकिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. अंकिता के गुमशुदा होने के पांच दिन बाद अंकिता का शव गंगा भोगपुर के पास चीला बैराज में मिला था. अंकिता के पिता ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले को तत्कालीन पौड़ी जिलाधिकारी ने राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया था.
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पुलिस ने अंकिता भंडारी के हत्याकांड में वनंत्रा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसोर्ट के मैनेजर अंकित गुप्ता और पुलकित का दोस्त सौरभ भास्कर को गिरफ्तार किया था. तीनों आरोपी अभी जेल में हैं. कोटद्वार जिला सत्र न्यायालय ने पहली बार अंकिता हत्याकांड में पांच गवाहों के बयान दर्ज किये गए. गवाहों बयान के आधार पर मुख्य आरोपी पुलकित आर्य आईपीसी धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य छुपाना, 354 छेड़खानी और देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं. दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर आईपीसीसी धारा 302 और 201 तय किया गया. वहीं वनंत्रा रिसॉर्ट के मैनेजर अंकित गुप्ता पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में 302 और 201 के आरोप न्यायालय द्वारा तय किए गए हैं.

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