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कोटद्वारः न्याय के लिए दर-दर भटक रही महिला, न्यायालय के आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस - कोटद्वार क्राइम न्यूज,

न्यायालय के आदेश के 50 दिन बाद भी कोटद्वार कोतवाली छेड़छाड़ मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर नहीं कर रही कार्रवाई.

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Published : Sep 15, 2019, 9:06 AM IST

कोटद्वारः शहर में एक महिला पिछले 50 दिनों से न्याय के लिए भटक रही है. महिला का आरोप है कि उसके साथ कार्यालय में छेड़छाड़ की गई. इस मामले में न्यायालय के आदेश के आदेश के बाद भी पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. पुलिस की लचर कार्यप्रणाली से पीड़ित महिला में काफी रोष है.

इंसाफ के लिए गुहार लगा रही महिला.

जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2019 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार द्वारा कोतवाल को आदेशित किया गया था कि सुरेश तिवारी, सरोज तिवारी, पिंकी पांडे, निवासी शिवदेव केएमसी कंपनी सीगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चिच करें, लेकिन 50 दिन का समय बीत जाने पर भी कोटद्वार कोतवाली द्वारा संबंधित लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पीड़िता की अधिवक्ता ने बताया कि वर्क पैलेस में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गई. इन मामलों में महिलाएं ज्यादातर शर्म की वजह से शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं. यही कारण है कि इस पूरे मामले में 1 साल का समय बीत गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं पीड़ित महिला दरबदर भटकती रही किसी ने उसकी बात नहीं सुनीं. थक हारकर महिला ने आखिरकार न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया.

यह भी पढ़ेंः इस बार पंचायत चुनावों में बहुत कुछ होगा नया, एक क्लिक में जानें सारी डिटेल

जिसमें न्यायालय ने पीड़िता के प्रार्थना पत्र के आधार पर कोटद्वार कोतवाली को आदेशित किया कि इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जाएं. लेकिन पुलिस ने लगभग 50 दिन के बाद न्यायालय के आदेशों पर मुकदमा पंजीकृत किया, लेकिन अभी तक महिला के बयान नहीं लिए गए हैं.

वहीं पूरे मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी जोतराम जोशी का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पीड़िता अभी बयान देने नहीं आई है और समय दिया गया है. जैसे ही बयान हो जाते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कोटद्वारः शहर में एक महिला पिछले 50 दिनों से न्याय के लिए भटक रही है. महिला का आरोप है कि उसके साथ कार्यालय में छेड़छाड़ की गई. इस मामले में न्यायालय के आदेश के आदेश के बाद भी पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. पुलिस की लचर कार्यप्रणाली से पीड़ित महिला में काफी रोष है.

इंसाफ के लिए गुहार लगा रही महिला.

जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2019 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार द्वारा कोतवाल को आदेशित किया गया था कि सुरेश तिवारी, सरोज तिवारी, पिंकी पांडे, निवासी शिवदेव केएमसी कंपनी सीगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चिच करें, लेकिन 50 दिन का समय बीत जाने पर भी कोटद्वार कोतवाली द्वारा संबंधित लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पीड़िता की अधिवक्ता ने बताया कि वर्क पैलेस में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गई. इन मामलों में महिलाएं ज्यादातर शर्म की वजह से शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं. यही कारण है कि इस पूरे मामले में 1 साल का समय बीत गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं पीड़ित महिला दरबदर भटकती रही किसी ने उसकी बात नहीं सुनीं. थक हारकर महिला ने आखिरकार न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया.

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जिसमें न्यायालय ने पीड़िता के प्रार्थना पत्र के आधार पर कोटद्वार कोतवाली को आदेशित किया कि इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जाएं. लेकिन पुलिस ने लगभग 50 दिन के बाद न्यायालय के आदेशों पर मुकदमा पंजीकृत किया, लेकिन अभी तक महिला के बयान नहीं लिए गए हैं.

वहीं पूरे मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी जोतराम जोशी का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पीड़िता अभी बयान देने नहीं आई है और समय दिया गया है. जैसे ही बयान हो जाते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Intro:summary न्यायालय के आदेश के 50 दिन बाद भी कोटद्वार कोतवाली के द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट पर नहीं की गई कार्रवाई।

intro 23 जुलाई 2019 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार के द्वारा कोटद्वार कोतवाली को आदेशित किया गया था कि सुरेश तिवारी, सरोज तिवारी, पिंकी पांडे, शिवदेव निवासी केएमसी कंपनी सीगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार के खिलाफ पीड़ित सती शर्मा निवासी निकट विजया बैंक चौहान मोहल्ला नजीबाबाद रोड की प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अन्वेषण कराया जाना सुनिश्चित करें, लेकिन 50 दिन का समय बीत जाने पर भी कोटद्वार कोतवाली के द्वारा संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई।


Body:वीओ1- पीड़िता सती शर्मा की अधिवक्ता ने बताया कि वर्क पैलेस में पीड़िता के साथ मोलेस्टिंग की गई, इन मामलों में महिलाये ज्यादातर शर्म के मारे केस दर्ज नहीं करवा सकती और बताने में भी शर्म करती है, यही कारण है कि इस पूरे मामले में 1 साल का समय बीत गया कोई कार्यवाही नहीं हुई, महिला दरबदर भटकती रही, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, आखिर मेरे द्वारा 156( 3) में माननीय न्यायालय कोटद्वार में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिसमें न्यायालय ने पीड़िता के प्रार्थना पत्र के आधार पर कोटद्वार कोतवाली को आदेशित किया कि इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जाये लेकिन पुलिस ने लगभग 60 दिन के बाद न्यायालय के आदेशों पर मुकदमा पंजीकृत किया लेकिन अभी तक महिला के 161 के बयान लेने की जहमत नहीं समझी।
बाइट सरिता रानी अधिवक्ता।

विओ2- वहीं पूरे मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी जोतराम जोशी का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है वादिनी की 161 के बयान देने अभी नहीं आई उनको समय दिया गया है जैसे ही बयान हो जाते हैं उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
बाइट जोधराम जोशी co कोटद्वार।


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