श्रीनगर: एनजीटी (National Green Tribunal) के आदेश के अनुसार गंगा नदी के 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण करना गैर कानूनी है. लेकिन यमकेश्वर तहसील कार्यलय के पास एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है.
दरअसल, पौड़ी जनपद यमकेश्वर तहसील कार्यालय के सामने बिरला इंटरनेशनल बंगले में गंगा के पास अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है. ये निर्माण कार्य प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई करने से बच रहा है.
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पुलिस जहां इस मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बता रही है तो वहीं जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे मामले में कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं. उनका कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.
क्या है एनडीटी का आदेश: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पहले एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 100 मीटर का इलाका 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित कर दिया था. साथ ही गंगा नदी के 500 मीटर दायरे में किसी भी तरह का कचरा फेंकने पर भी रोक लगा दी थी और ऐसा करते पकड़े जाने पर 50 हजार रुपए जुर्माना का प्राविधान किया गया है.