ETV Bharat / state

धामी सरकार को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, शराब के ट्रेटा पैक की ब्रिकी पर लगाई रोक

उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब के ट्रेटा पैक की ब्रिकी का जो फैसला लिया था, उस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी 21 अप्रैल तक रोक लगा दी है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है. सरकार के जवाब के बाद ही उत्तराखंड हाईकोर्ट अगली सुनवाई पर कोई फैसला लेगा.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Apr 18, 2023, 4:38 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. नैनीताल हाईकोर्ट ने शराब के ट्रेटा पैक की बिक्री पर पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है. साथ ही सरकार से 21 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इससे कितना वेस्ट प्लास्टिक जनरेट होगा और इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तिथि नियत की है.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. इस मामले को लेकर चंपावत निवासी नरेश चंद्र की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी. जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार की नयी आबकारी नीति के अनुसार शराब के 200 एमएल के ट्रेटा पैक में बेचने की योजना है, जो सरकार प्लास्टिक वेस्ट नियमावली के विरुद्ध है, जिसकी वजह से पर्यवारण को नुकसान होगा.
पढ़ें- चारधाम यात्रा से धामी सरकार को बड़ी उम्मीद, सीएम बोले- बनेगा ऐतिहासिक रिकॉर्ड
पढ़ें-100 साल से पुराना है बिस्सू गनियात मेले का इतिहास, जौनसारी संस्कृति को है सहेजा

याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की गयी. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार एक ओर प्लास्टिक कूड़ा पर रोक नहीं लगा पा रही है, वहीं, दूसरी तरफ टेट्रा पैकों में इसे बेचने की अनुमति भी दे रही है. जिसकी वजह से प्रदूषण और बढ़ेगा. जनहित याचिका में राज्य सरकार, आबकारी सचिव और सचिव फारेस्ट को भी पक्षकार बनाया गया है.
पढ़ें- Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में सूरज ने दिखाए तेवर, हल्द्वानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

नैनीताल: उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. नैनीताल हाईकोर्ट ने शराब के ट्रेटा पैक की बिक्री पर पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है. साथ ही सरकार से 21 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इससे कितना वेस्ट प्लास्टिक जनरेट होगा और इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तिथि नियत की है.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. इस मामले को लेकर चंपावत निवासी नरेश चंद्र की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी. जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार की नयी आबकारी नीति के अनुसार शराब के 200 एमएल के ट्रेटा पैक में बेचने की योजना है, जो सरकार प्लास्टिक वेस्ट नियमावली के विरुद्ध है, जिसकी वजह से पर्यवारण को नुकसान होगा.
पढ़ें- चारधाम यात्रा से धामी सरकार को बड़ी उम्मीद, सीएम बोले- बनेगा ऐतिहासिक रिकॉर्ड
पढ़ें-100 साल से पुराना है बिस्सू गनियात मेले का इतिहास, जौनसारी संस्कृति को है सहेजा

याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की गयी. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार एक ओर प्लास्टिक कूड़ा पर रोक नहीं लगा पा रही है, वहीं, दूसरी तरफ टेट्रा पैकों में इसे बेचने की अनुमति भी दे रही है. जिसकी वजह से प्रदूषण और बढ़ेगा. जनहित याचिका में राज्य सरकार, आबकारी सचिव और सचिव फारेस्ट को भी पक्षकार बनाया गया है.
पढ़ें- Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में सूरज ने दिखाए तेवर, हल्द्वानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.